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चले थे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से PM की तस्वीर हटवाने, लगा भारी जुर्माना:हाईकोर्ट में याचिका खारिज

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला दिया। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली उस एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें नागरिकों को जारी किए गए कोविड -19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।

आपको बता दें कि एकल बेंच ने अपने फैसले में अपीलकर्ता पर एक लाख का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया था। अब हाईकोर्ट की डबल बेंच यानि मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी शाली की खंडपीठ ने अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया है।

पीएम को संदेश देने का अधिकार

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा- “प्रधानमंत्री को संदेश देने का अधिकार है। वोट के अधिकार को इससे नहीं जोड़ा जा सकता है।”

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मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने कहा कि एक तस्वीर एक विज्ञापन नहीं है और पीएम को संदेश देने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने सिंगल बेंच की इस टिप्पणी से सहमति जताई कि पीएम की तस्वीर विज्ञापन नहीं है और उन्हें वैक्सीन सर्टिफिकेट के जरिए भी संदेश देने का अधिकार है।

RTI कार्यकर्ता ने डाली थी याचिका

अधिवक्ता अजित जॉय के माध्यम से आरटीआई कार्यकर्ता पीटर मायलीपरमफिल द्वारा दायर याचिका में पीएम की तस्वीर को इसके लिए भुगतान करने वालों के प्रमाण पत्र में शामिल करने को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि किसी व्यक्ति के निजी प्रमाण पत्र में

फोटो को शामिल करने से कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं होता है, और न ही इसकी कोई उपयोगिता है। याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में इसे स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया था।

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