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देश में आ रही है कोरोना की दूसरी लहर, इन राज्यों में अब बिना रिपोर्ट के नहीं मिलेगी एंट्री

देश में कोरोना वायरस के मामलों में एकदम से तेजी आई है और रोज नए मामलों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। कुछ दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और जरूरी कदम उठाने को कहा था। वहीं अब कोरोना को लेकर कुछ राज्यों ने नए नियम जारी कर दिए हैं और अपने राज्य में उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दी है। जिनकी कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव होगी। यानी बिना कोरोना की जांच करवाए इन राज्यों में प्रवेश नहीं किया जा सकेगा।

बीएमसी की नई गाइडलाइन

मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत इस शहर के किसी भी मॉल में प्रवेश के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगी। बृहन्मुंबई नगरपालिका (बीएमसी) ने 22 मार्च से ये नियम लागू कर दिया है। इसके लिए मुंबई के सभी मॉल में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा शुरू की गई है। ताकि मॉल आने वाले लोगों के पास अगर कोरोना की रिपोर्ट न हो, तो वो रैपिड टेस्ट करवा सकें। इसके लिए हर मॉल के एंट्री गेट पर एक टीम मौजूद रहेगी और टेस्ट सही आने पर ही प्रवेश लेने दिया जाएगा।

इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य के कई शहरों में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है और लोगों को तय समय सीमा पर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। दरअसल इस समय महाराष्ट्र में कोरोना बुरी तरह से फैला गया है और 24 घंटे में इस राज्य से कोरोना के 30 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार अब सख्त कदम उठाने को मजबूर है। महाराष्ट्र सरकार ये भी साफ कह चुकी है कि आने वाले समय में अगर कोरोना काबू में नहीं आता है और केस कम नहीं होते हैं। तो एक बार फिर से यहां पर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा।

राजस्थान सरकार के नए नियम

राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है। जिसके चलते राज्य सरकार ने कोरोना के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश से आने वाले लोगों को राजस्थान में तभी प्रवेश लेने दिया जाएगा, जब उनके पास कोरोना की रिपोर्ट होगी। ये टेस्ट रिपोर्ट राजस्थान के  एयरपोर्ट पर देखी जाएगी और निगेटिव होने पर ही लोगों को एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा। ये जांच रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।

मध्यप्रदेश सरकार ने भी जारी किए दिशा-निर्देश

कोरोना वायरस को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू जैसी कई पाबंदियों लगा दी है और महाराष्ट्र से आने वालों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। मध्यप्रदेश सरकार ने 20 मार्च से महाराष्ट्र आने जाने वाली यात्री बसों पर भी रोक लगा दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है।

दिल्ली सरकार ने वैक्सीन को लेकर बदले नियम

दिल्ली में कोरोना के केसों में हुई वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। जिसके तहत अब दिल्ली में कोरोना वैक्सीन लगाने की टाइमिंग ओर बढ़ा दी गई है। नए आदेशों के अनुसार रात 9 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी। दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण वालों को टीका लगेगा। इसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर पंजीकरण कराने वालों का टीकाकरण होगा।

गौरतलब है कि सोमवार को भी देशभर में एक दिन के अंदर कोरोना वायरस के 46,951 केस दर्ज हुए हैं। जो कि इस साल के सबसे अधिक केस हैं। इस दौरान दो सौ से ज्यादा लोगों की मौत इस वायरस से हुई है।

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