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कोरोना को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही मिलेगा राज्य में प्रवेश

इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने कोरोना टेस्ट को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं और नई गाइडलाइन के तहत अब कोरोना का टेस्ट ऑन डिमांड किया जा सकेगा। नई गाइडलाइन का पालन हर राज्य को करना होगा। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते ये फैसला लिया गया है और नई गाइडलाइन जारी की गई है।

नई गाइडलाइन में कही गई हैं ये बातें

आईसीएमआर की ओर से बनाई गई नई गाइडलाइन के तहत अब कोरोना टेस्ट कराने के लिए डॉक्टरों की अनुमति की जरूरी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि उसे कोरोना है तो वो अपनी जांच जाकर करवा सकता है। साथ में ही दूसरे राज्य में आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में आता है। तो उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उसे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नई गाइडलाइन में राज्य सरकारों से  कोरोना टेस्ट के लिए नियम बनाने के लिए कहा है।

गैर कंटेनमेंट जोन में रखी जाए निगरानी

गैर कंटेनमेंट जोन में नियमित निगरानी रखने का आदेश भी हर राज्य को दिया गया है। जबकि कंटेनमेंट जोन को लेकर भी गाइडलाइन बनाने के लिए कहा गया है। दरअसल हाल ही के दिनों में कोरोना के मामले एकदम से बढ़ गए हैं। जिसका मुख्य कारण लोगों की लापरवाही मानी जा रही है। वहीं देश में बढ़ते इन्हीं मामलों पर लगाम लगाने के लिए ये नई गाइडलाइन तैयार की गई है।

आपको बता दें कि भारत में अभी तक साढ़े चार करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए हैं। बुधवार को एक दिन में रिकॉर्ड 11,72,179 परीक्षण हुए हैं। वहीं आने वाले समय में कोरोना टेस्ट की संख्या और बढ़ाई जाएगा। गौरतलब है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 86,432 नए मामले दर्ज हुए हैं। जबकि 1,089 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 40,23,179 हो गई है।

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