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SC ने की गैंगस्टर की जमानत याचिका खारिज, कहा- तुम भी विकास दुबे की तरह खतरनाक हो

विकास दुबे कांड को याद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक गैंगस्‍टर को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस गैंगस्टर पर 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं और कोर्ट ने इसकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि ‘तुम खतरनाक इंसान हो, तुम्‍हें जमानत नहीं दी जा सकती है। दूसरे मामले में देखो क्‍या हुआ। एक पर 64 मामले दर्ज थे। उसे जमानत दे दी गई थी। अब देखो उसका खामियाजा यूपी भुगत रहा है।’ सुनवाई के दौरान सीजेआई एसए बोबड़े ने साफ शब्दों में विकास दुबे कांड को याद किया और इस अपराधी की याचिका को खारिज कर दिया।

सीजेआई एसए बोबडे

गौरतलब है कि सीजेआई एसए बोबड़े ने ही विकास दुबे के एनकाउंटर केस की सुनवाई करते हुए ये सवाल उठाया था कि आखिर इतने मामले दर्ज होने के बाद विकास दुबे को जमानत कैसे दी गई थी। इतना ही नहीं सीजेआई एसए बोबड़े ने इस मामले में SC के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति से जांच कराने के निर्देश भी दिए थे।

रिहा होकर की थी 8 पुलिस वालों की हत्या

विकास दुबे के नाम 64 से भी अधिक केस दर्ज थे और ये साल 2020 में ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद ही विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को मार दिया था। दरअसल विकास दुबे के खिलाफ जमीन विवाद को लेकर एक केस दर्ज किया गया था और जब इस केस के मामले में पुलिस विकास को पकड़ने के लिए रात को उसके घर गई। तो विकास ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया। जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। पुलिस वालों को मारने के बाद विकास दुबे इनके शव को जलाना भी चाहता था। लेकिन समय की कमी होने के कारण वो ऐसे नहीं कर पाया और कानपुर से भाग गए। जिसके बाद यूपी पुलिस ने विकास दुबे और इस वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की तलाशी शुरू की थी।

विकास दुबे उज्जैन से पकड़ा गया था और कानुपर लाते समय इसका एनकाउंटर कर दिया गया था। इस एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा था कि विकास दुबे पर संगीन अपराधों दर्ज थे उससे बाद भी उसके बाद भी उसे जमानत कैसे मिल गई।

आपको बता दें कि विकास दुबे लंबे समय से कई सारे अपराधों को अंजाम दे रहा था। इसने एक मंत्री की भी हत्या की थी। लेकिन इस केस में भी ये रिहा हो गया था। इसी तरह से ना जाने कितनी वारदातों को अंजाम देने के बाद इसको आसानी से जमानत मिलती चले गई और ये अपराधों को अंजाम देने में लगा रहा। वहीं विकास दुबे के केस को देखते हुए कोर्ट ने मंगलवार को एक गैंगस्टर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे के मुठभेड़ मामले की जांच कर रही समिति से पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता को हटाने की मांग करने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया है।

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