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सावधान : 31 मार्च से पहले जरूर निपटा लें ये 5 काम, वरना पड़ेगा आपकी जेब पर भारी असर

बिजनेस कैलेंडर के हिसाब से क्लोजिंग टाइम 31 मार्च तक रहता है और भारत में जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं या सीए से फाइनल काम 31 मार्च तक खत्म करना होता है क्योंकि इसके बाद 1 अप्रैल से नया साल शुरु हो जाता है. हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल 1 अप्रैल को आता है और हर साल की तरह इस बार भी देशभर के लोगों को कुछ काम हैं जो निपटाने की जरूरत है वरना बहुत से लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इन दिनों हर ऑफिस और काम की जगहों पर अपने कामों को क्लोजिंग डेट से पहले खत्म करना चाहते हैं जिससे आगे उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े. अगर आप भी नहीं करना चाहते किसी परेशानी का सामना तो 31 मार्च से पहले जरूर निपटा लें ये 5 काम, इसके बाद आराम से रहिए.

31 मार्च से पहले जरूर निपटा लें ये 5 काम

31 मार्च आने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं और ऐसे में कई काम हैं जो 31 मार्च से पहले करना जरूरी होता है. ऐसा ना करने पर आपकी ही जेब पर भारी असर पड़ सकता है. मगर क्या आप सच में जानके हैं कि ऐसा क्या काम है जो 31 मार्च से पहले निपटाने जरूरी है, तो चलिए हम आपको बताते हैं इस बारे में..

इनकम टैक्स रिटर्न

अगर आप पिछले साल समय पर इनकम टैक्स नहीं चुका पाए हैं तो आपके पास अच्छा मौका है. साल 2017-18 फाइनेंशियल का इनकम टैक्स रिटर्न आप लेट पेमेंट के साथ 31 मार्च तक आसानी से जमा कर सकते हैं. इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो लेट फीस 1 हजार रुपये होगी लेकिन अगर इनकम इससे ज्यादा है तो लेट फीस 10 हजार रुपये लगेगी.

इन्वेस्मेंट प्रूफ जमा करिए

अगर आप नौकरी करते हैं तो 31 मार्च से पहले-पहले इन्वेस्मेंट प्रूफ जमा कर दें. प्रूफ जमा करने पर आपकी इनकम से टीडीएस काट दिया जाएगा. एचआरए, एलटीए और मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए भी आपको प्रूफ जमा करना जरूरी है.

मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन करें

पीपीएफ, एनपीएस जैसे एकाउंट्स में हर साल मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है. अगर आपने इस फाइनेंशियल इयर में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है तो आपको ऐसा 31 मार्च से पहले ही कर देना होगा वरना आपको ही प्रोबलम हो सकती है.

पैन कार्ड को आधार से करिए लिंक

 

सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना कानूनी रूप ले अनिवार्य बताया है. सभी पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं करने वालों का पैन कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है.

एडवांस टैक्स जमा करें

आप अपनी आय का ब्योरा बना लीजिए और जिनीत लायबिलिटी आ रही है उस हिसाब से 31 मार्च से पहले एडवांस टैक्स जमा कर दीजिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा.

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