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एक्शन में आई योगी सरकार, ‘अब शराब ले जाने पर होगी पांच साल की जेल’

प्रदेश को नशा मुक्त कराने के लिए भले ही योगी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही हो, लेकिन इस बार योगी सरकार ने शऱाब को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में योगी सरकार ने शराब के नियमों में थोड़ा बदलाव किया है, जिससे शराब बिक्री पर थोड़ी रोक भी लग सकती है, ऐसे में योगी सरकार ने शराब संबंधित कानून में थोड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत इसको लेकर अब आपको पांच साल की जेल भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे इस रिपोर्ट में क्या खास है?

उत्तर प्रदेश में शऱाब को लेकर योगी सरकार सख्त दिखाई दे रही है, इसके लिए सस्ती शराब पर भी रोक लगा दी है। गौरतलब है कि अगर आप गाजियाबाद रहते हैं, और ऐसे में सोच रहे है कि दिल्ली से सस्ती शराब लेकर जाने की तो यह आपके लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने पांच के जेल का प्रावधान किया है। बताते चलें कि यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, जिसके लिए गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा देखने को  मिल रही है, ताकि कोई भी शऱाब को लेकर गाजियाबाद में एंट्री न कर सके।

नोएडा और गाजियाब के लोगों का दिल्ली से सस्ती दामों में शराब खरीदना आम बात है, ऐसे में सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया है, जिसके तहत अब यूपी में दूसरे राज्यों से शराब ले जाना गैर-जमानती अपराध माना जाएगा। मतलब इसके तहत आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। बताते चलें कि इसके अलावा शराब की दुकानों का समय भी बदला गया है, जिसके तहत अब सिर्फ दुकान सुबह बारह बजे से लेकर 10 बजे रात तक ही खुली रहेगी।

याद दिला दें कि पहले शराब की दुकाने सुबह 11 बजे से खुलकर रात 11 बजे तक खुलती थी, लेकिन अब इसका समय बदल गया है, ऐसे मे अब अगर आप किसी और राज्य में रहते हैं, तो गलती से भी यूपी में शराब लेकर न जाए, वरना आपको भारी  नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अब ये गैर-कानूनी हो गया है, जिसकी वजह से आपको पांच सालोंं के लिए जेल जाना पड़ सकता है।

नये नियम के अनुसार यूपी में दूसरे राज्यों से शराब लाने पर आपको पांच हजार रूपये का जुर्माना और पांच साल की जेल हो सकती है। यह नियम खुली बोतलों पर लागू नहीं है, बल्कि शराब की पेटियों पर लागू है, ऐसे में आगे से आपको संभल कर शराब यूपी में ले जाना पड़ेगा।

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