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मोदी सरकार देगी हर महीने 3000 रुपये, जानिए क्या है इसके नियम और शर्त

चुनावी मौसम में केंद्र सरकार की धमाकेदार स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शर्ते जारी हो गई हैं। जी हां, इस योजना का कौन कौन लाभ ले सकता है और इससे क्या क्या लाभ मिलेगा। इससे अब पर्दा उठ गया है। इस योजना से करोड़ो लोगों काफी फायदा मिलने वाला है। खासकर उन लोगों को जिनको बुढ़ापे में दर दर की ठोकरे खानी पड़ती है, उन्हें अब सरकार की इस योजना से अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं होगी। हालांकि, इसके लिए शुरूआत आपको अपनी जवानी के दिन से ही करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारे इस लेख में आपके लिए क्या खास है?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी, जिससे वे अपना बुढ़ापा अच्छे से गुजार सके। बता दें कि इस योजना के तहत 60 साल के बाद आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब तक व्यक्ति ज़िंदा रहेगा, तब तक सरकार की तरफ से सीधे 3000 रुपये उसके खाते में आ जाएंगे। केंद्र सरकार की इस योजना के कुछ नियम और शर्त हैं, जिसके बारे में हम आपको नीचे बताएंगे।

किस उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं अप्लाई?

इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 साल के उम्र तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। यदि आपकी उम्र इसके बीच में है, तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि 40 साल के बाद के उम्र के लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले आपको हर महीने कुछ न कुछ निवेश करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको आजीवन पेंशन मिलेगा, लेकिन इसके लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से कुछ शर्ते लागू की गई हैं।

किसको मिलेगा इसका फायदा?

केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, इस योजना का लाभ रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्‍शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, हथकरघा, मोची, धोबी बीड़ी बनाने वाले, चमड़ा कामगार और इसी प्रकार के दूसरे कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा।

हर महीने कितनी राशि जमा करनी होगी?

इस योजना से यदि आप 18 साल की उम्र से जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 55 रुपये मासिक राशि जमा करनी होगी और इतनी ही राशि सरकार की तरफ से भी  जमा किया जाएगा। यदि आपकी उम्र ज्यादा है तो उस हिसाब से आपको ज्यादा राशि जमा करनी होगी। जब आप 60 के हो जाएंगे तो आपको पैसा नहीं जमा करना होगा और आपको फिर 3000 रुपये महीने मिलने लगेंगे।

अगर व्यक्ति की मौत हो जाए तो?

यदि इस योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए तो इसका लाभ उसकी पत्नी या फिर नॉमिनी को मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर नॉमिनी चाहे तो पेंशन को बंद करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पूरा  पैसा ब्याज सहित एक साथ वापस मिल जाएगा। मतलब साफ है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। आपको बता दें कि इस योजना के लिए अप्लाई आप 15 फरवरी से कर सकेंगे।

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