राजनीति

प्रकाश जवडेकर ने शिक्षा मंत्री बनते ही पहली गेंद पर जड़ा जोरदार छक्का !! बदल दिया काँग्रेस का ये बड़ा फैसला

कोर्ट ने एएमयू से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने एएमयू से जवाब भी मांगा है। जुलाई में ही मामले की सुनवाई होगी और माना जा रहा है कि मामले को संविधान पीठ में भेजा जा सकता है।

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि कोई केंद्रीय यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे पा सकती है। कोई कालेज अल्पसंख्यक वर्ग चला रहा हो यह तो समझा जा सकता है। एजी मुकुल रोहतगी ने कहा था कि किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी कैसे स्थापित कर सकती है। अगर एएमयू से अल्पसंख्यक का दर्जा हट जाया है तो उसे भी नियमों के मुताबिक एससी, एसटी और ओबीसी कोटे को आरक्षण देना होगा।

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 के संशोधन को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले को बरकरार रखा था। 2006 में तत्कालीन यूपीए सरकार और एएमयू ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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