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खाने के नाम पर सिनेमा हॉल के मालिकों के लूटों पर लगी ब्रेक, ले जा सकते हैं बाहर से खाना

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में हर सप्ताह कई सारी नई फिल्में रिलीज होती हैं और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का कारोबार करती हैं। क्या आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ फिल्म देखने मल्टीप्लेक्स जाते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आपको ये भी पता होगा कि मल्टीप्लेक्स में बाहर का खाना ले जाने पर प्रतिबंध है आप बाहर से खरीदी हुई कोई भी खाने पीने की वस्तु अंदर नहीं ले जा सकते। बहुत से लोगों की इसको लेकर शिकायत रहती हैं कि भला उनको बाहर का खाना अंदर क्यों नहीं ले जाने दिया जाता। क्या इसके पीछे कोई कानून का नियम है या फिर मल्टीप्लेक्स वालों की मनमानी? हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं।

सिनेमाघरों में ले जा सकते हैं बाहर का खाना :

दरअसल जितने भी छोटे-बड़े मल्टीप्लेक्स है उन सब में एक बात सामान्य है कि वहां खाने पीने की चीजें बाहर से खरीदी गई चीजों के मुकाबले बहुत महंगी होती है और अगर कोई पैसे बचाने के चक्कर में बाहर से कोई वस्तु खरीद कर अंदर ले जाना चाहे तो मल्टीप्लेक्स वाले उसको अंदर नहीं ले जाने देते। जब कोई व्यक्ति बाहर से कोई सामान खरीद कर अंदर ले जाना चाहता है तो उसको सुरक्षा का हवाला देकर वह सामान अंदर ले जाने से मना कर दिया जाता है।

मल्टीप्लेक्स में मिलने वाली खाने पीने की वस्तुओं और बाहर मिलने वाली वस्तुओं के प्राइज में दिन रात का अंतर होता है। जहां बाहर आपको जो पॉपकॉर्न 20 रुपये का मिलता है वहीं पॉपकॉर्न अंदर 150 से 200 रुपये में बेचा जाता हैं। अब लोगों को मजबूरी में मल्टीप्लेक्स के अंदर ही ज्यादा दाम पर ये चीजें खरीदनी पड़ती हैं।

आरटीआई के जरिए हुआ खुलासा :

हाल ही में एक युवक ने RTI के जरिए जब इसके नियम के विषय में जानना चाहा तो आरटीआई में यह खुलासा हुआ कि आप बिना किसी रोक-टोक के सिनेमा हॉल में बाहर का खाना ले जा सकते हैं, बाहर का खाना ले जाने पर कोई मनाही नहीं है और अगर आपको सिनेमा हॉल में कोई खाना ले जाने से रोकता है तो यह गैर कानूनी है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर कमिश्नर ने युवक की आरटीआई का जवाब देते हुए कहा है कि मल्टीप्लेक्स संचालकों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे वो बाहर से खरीदें सामान को अंदर ले जाने से मना कर सकें।

बाहर का खाना ले जाने पर क्या कहता है नियम :

नियमों के अनुसार सिनेमा हॉल में सिर्फ उन्हीं खाने पीने की चीजों पर रोक है जिन पर कोई लेबल व मुहर ना लगी हो अथवा जो बंद पैकेट में न हो और सिनेमाघरों में भी सिर्फ बंद पैकेट में ही सामान बिक सकता हैं। खुले खाद्य और पेय पदार्थों को छोड़कर आप बाहर से कोई भी खाने पीने की वस्तु अंदर ले जा सकते हैं। पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र में भी यह मुद्दा उठा था तब महाराष्ट्र सरकार ने दर्शकों को बड़ी राहत देते हुए इस बात की इजाजत दी थी कि वे सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स के अंदर खाने-पीने की चीजें अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मल्टीप्लेक्स मालिकों को फटकार लगाते हुए कहा था कि खाने-पीने की चीजों के दाम को कम किया जाए।

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