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सिक्के से जुड़े इन 5 नियमों के बारे में नहीं जानते हैं 99% लोग, उल्लंघन करने पर हो सकती है जेल

आजकल भले ही ऑनलाइन का ज़माना आ गया हो, लेकिन हर किसी के पास सिक्के ज़रूर होते हैं। फिर चाहे वे आपके पॉकेट में हो, घर में हो या फिर गुल्लक में हो, लेकिन सिक्के तो होते ही हैं। छोटी छोटी ज़रूरतो को पूरी करने के लिए सिक्के बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इससे जुड़े नियम और कानून नहीं जानते हैं, जोकि सालो से भारत देश में प्रचलित है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर चीज़ के लिए कानून है, तो ऐसे में क्या आप सिक्के से जुड़े कानून के बारे में जानते हैं? तो चलिए जानते हैं कि हमारे इस लेख में आपके लिए क्या खास है?

बाजार में इन दिनों एक रूपये से लेकर 10 रूपये तक के सिक्के चलन में है। आरबीआई 1934 के प्रावधानों के तहत मुद्रा नोट प्रिंट करता है, तो वहीं सिक्का अधिनियम 2011 के तहत सिक्के बनाए जाते हैं। इसके लिए कड़े नियम बनाए गये है, जिसके तोड़ने पर व्यक्ति को जेल तक हो सकती है। हालांकि, भारत देश में ज्यादातर लोग सिक्के से जुड़े नियम और कानून से पूरी तरह से बेखबर हैं, ऐसे में आज हम आपको उन खास नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है।

सिक्का लेने से मना करना

कभी कभार लोग सिक्का लेने से कतराते हैं और ऐसे में दुकानदार या फिर कोई अन्य व्यक्ति सिक्का लेने से मना कर देता है, जोकि दंडनीय अपराध है। जी हां, कोई भी व्यक्ति उन सिक्कों को लेने से मना नहीं कर सकता है, जोकि बाजार में चलन में है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है या फिर आरबीआई में शिकायत की जा सकती है, जिसके बाद उस पर कार्रवाई होगी।

1000 रूपये तक का ही कर सकते हैं भुगतान

सिक्का अधिनियम के तहत यह भी तय किया गया है कि आप कितना रकम सिक्के से दे सकते हैं। जी हां, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 1000 रूपये से ज्यादा का भुगतान सिक्कों से नहीं कर सकता है, बल्कि वह सिर्फ 1000 रूपये तक कर सकता है। अगर इससे ज्यादा का भुगतान कोई सिक्के से करता है, तो यह कानून अपराध है और व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है।

सिक्के को नहीं तोड़ सकते हैं आप

सिक्का अधिनिमय  2011 की धारा-5 के खंड (ए) के तहत कोई भी व्यक्ति सिक्के को तोड़ नहीं सकता है और न ही किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचा सकता है। यदि आप सिक्के को कोई क्षति पहुंचाते हैं, तो आपके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है और सिक्का अधिनियम के तहत मुकदमा चल सकता है। इसके अलाव जुर्माना का भी प्रावधान है।

नकली सिक्के को कर सकते हैं नष्ट

सिक्का अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि आपको कोई व्यक्ति नकली सिक्का देता है, तो आप उस सिक्के को नष्ट करने के हकदार हैं। जी हां, आप फौरन उस नकली सिक्के को तोड़ सकते हैं, ताकि वह बाजार में चल न पाये। हालांकि, अगर नकली सिक्के की रकम ज्यादा है तो आप पुलिस स्टेशन या फिर आरबीआई जा सकते हैं।

पिघला सिक्का नहीं होना चाहिए

किसी भी व्यक्ति के पास पिघला सिक्का नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षतिग्रस्त सिक्का रखना कानून जुर्म है। और सिक्का अधिनियम के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आपको ऐसे सिक्के रखने से बचना चाहिए और अगर है तो इसे अपने बैंक में जमा कराए और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज़ निभाएं।

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