समाचार

बिना पैसे दिए कब-कब क्रॉस कर सकते हैं टोल प्लाजा, जानिए नए नियम

टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन सिस्टम से होने वाली परेशानियों का हल निकालने के लिए राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया गया है। टोल प्लाजा पर फासटैग अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस फरमान के बाद ज्यादातर गाड़ियों पर Fastags लग चुके हैं। फासटैग सिस्टम की मदद से आपको टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने के दौरान होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। इसकी मदद से आप टोल प्लाजा में बिना रुके अपना टोल प्लाजा टैक्स दे सकते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समय-समय पर नियम बनाता रहता है यही वजह है कि सभी वाहनों पर फासटैग अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए सभी को एक स्टीकर खरीदना पड़ा और यह स्टीकर गाड़ी की आगे की विंडस्कीन में लगाना पड़ा। इस स्टिकर के जरिए स्कैनिंग काफी आसान हो गई है और गाड़ियों को टोल के लिए लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना पड़ता है। इस आदेश से ही सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए आ गए। चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको सरकार का आदेश तो मानना ही होगा।

अगर आप रोड पर अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार को तो पैसा देना ही पड़ेगा। सरकार जानती है कि टोल प्लाजा पर क्या-क्या दिक्कतें हो रही हैं। सरकार की तरफ से टोल प्लाजा संचालकों को साफ तौर पर इंगित किया जाता है, कि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके लिए टोल प्लाजा के अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों तक को निर्देशित किया गया है कि हर गाड़ी बिना किसी परेशानी के टोल प्लाजा क्रॉस करे।

NHAI का टोल पर वाहनों की लाइन को नियंत्रित रखने का आदेश

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानि NHAI ने देश के प्रत्येक टोल प्लाजा पर हर एक वाहन के लिए 10 सेकंड से अधिक सर्विस टाइम नहीं होने के लिए गाइडलाइंस जारी किया था। 26 मई 2021 के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेश में यह कहा गया था कि किसी भी वाहन को 10 सेकंड से ज्यादा समय पर किसी टोल पर ना लगे इसका भी ध्यान टोल प्लाजा को रखना होगा। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि ऐसा ना करने की सूरत में गाड़ी चालक बिना टोल दिए भी गाड़ी ले जा सकता है।

टोल प्लाजा पर पीली लाइन का नियम

इसके साथ ही यह भी गाइडलाइंस दी गई थी कि टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए और यदि ऐसा हो जाता है तो सरकार का आदेश है कि जब तक लाइन 100 मीटर तक नहीं रह जाती तब तक उस लाइन के भीतर के सभी वाहनों को बिना रोके टोल पास करने दिया जाएगा। सरकार का आदेश है कि हर राजमार्ग के टोल पर इस प्रकार से टोल से 100 मीटर डिस्टेंस पर पीली पट्टी बनी होनी चाहिए।

यह भी स्पष्ट आदेश है कि लाइन लगने पर तुरंत टोल प्लाजा ऑपरेटर लाइन खत्म करने की गतिविधि करें। फरवरी 2021 से टोल पर 100% कैशलेस लेनदेन लागू किया गया। क्योंकि 96% टोल प्लाजा पर फासटैग का इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार फासटैग को अनिवार्य कर चुकी है।

Back to top button