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Good News: अब बिना सामान के आप करते हैं हवाई सफर तो आप को देना होगा काम किराया, जानें नए नियम

कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते देश में हर क्षेत्र में नुकसान हुआ है। खासकर एयरलाइंस (Airline’s Industry) को लॉकडाउन में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इस दौरान उन्हें बहुत नुकसान भी हुआ। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए एयरलाइंस ने अपने टिकट चार्जेस बढ़ा दिए थे। ऐसे में घरेलू उड़ाने भरना (Domestic Airlines) यात्रियों को महंगा पड़ रहा था। अब इन यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर भी है। अब एक नए बदलाव के बाद आप सस्ती हवाई उड़ानों का आनंद ले सकेंगे।

दरअसल अब बिना किसी चेक-इन बैग (Check-In Bags) के घरेलू यात्रा करने वालों के लिए हवाई सफर थोड़ा सस्ता हो जाएगा। मतलब आप कम खर्च में हवाई उड़ान भरना चाहते हैं तो अपने साथ चेक-इन बैगेज न ले जाएं। बात ये है कि देश में सिविल एविएशन (Civil Aviation) की नियामक संस्था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है।

इसके अनुसार उड़ान संचालकों से कहा गया है कि वे उन यात्रियों को टिकट में छूट दें जो फ्लाइट में बिना किसी बैगेज या सिर्फ केबिन बैगेज के साथ ही सफर करते हैं। इस तरह की छूट का लाभ लेने के लिए यात्रियों को टिकट बुक करते टाइम ही अपने बैगेज की जानकारी देना होगी।

DGCA के इस नए सर्कुलर के बाद टिकट दरों में 200 रुपए तक कि छूट मिल सकती है। वर्तमान में 7 किलोग्राम वजन केबिन बैगेज जबकि 15 किलोग्राम चेक-इन बैगेज कहलाता है। अर्थात 7 किलो का बैग कैबिन में ले जाने की इजाजत होती है जबकि 15 किलो के बैग को चेक-इन बैगेज से गुजरना पड़ता है।

उड़ान कंपनियां इन चेक-इन बैगेज के लिए 200 रुपए तक चार्ज करती हैं। अब DGCA द्वारा इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है जिसके चलते यात्री सस्ती घरेलू हवाई यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यह टिकट ऑफर तभी लागू हो सकता है जब फ्लाइट महामारी से पहले वाले लेवल पर पहुंच जाए।

इसके अलावा एविएशन नियामक संस्था द्वारा अन्य सेवाओं जैसे पसंदीदा सीट, भोजन और ड्रिंक्स चार्ज, एयरलाइन लाउंज, खेल उपकरण और संगीत वाद्ययंत्र इत्यादि का चार्ज अलग कर देने की पर्मिशन दे दी गई है। लेकिन इसका अंतिम फैसला एयरलाइन ही करेगी कि वह इसमें कितनी छूट देंगी।

इन नए नियमों को लेकर ऑर्डर गुरुवार को डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार द्वारा पास किया गया। उन्होंने कहा कि यह एयरलाइंस कंपनियां सुनिश्चित करेंगी कि लाइट फेयर एवं एयरपोर्ट पर चेक इन बैग सहित ट्रैवल करने वाले यात्रियों के साथ उचित पैसे वसूले जाएंगे।

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