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अब 7 दिनों में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, जानिए पूरी प्रक्रिया

आजकल के समय में ज्यादातर लोगों के पास कोई ना कोई वाहन जरूर होता है। दिन पर दिन जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना सबके बस की बात नहीं है। ज्यादातर लोग खुद का ही सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन खाली गाड़ी खरीद लेना ही सब कुछ नहीं है क्योंकि उसे चलाने या इस्तेमाल करने के लिए आपको गवर्नमेंट लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है ताकि आप आराम से अपनी गाड़ी को सड़क पर चला सकें। पहले ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में आरटीओ ऑफिस (RTO Office) बार बार जाना पड़ता था लेकिन अब समय बदल चुका है। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) लेने के लिए अभी तक लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। कागजी कार्यवाही पूरी होने में कई बार एक महीने से अधिक का वक्त लग जाया करता था परंतु जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अब सिर्फ 7 दिनों में ही ड्राइविंग लाइसेंस बनने की प्रक्रिया होगी। आपको बता दें कि यह सुविधा उत्तर प्रदेश में मिलने वाली है।

आपको बता दें कि यहां पर परिवहन विभाग को 24 सेवाओं को पूरा करने के लिए 7 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। यूपी सरकार (UP Government) ने यह निर्देश दिया है कि लोगों को जितनी जल्दी हो सके ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराना अनिवार्य होगा। इस सिलसिले को लेकर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारी और परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक की थी। इस बैठक में परिवहन विभाग की तरफ से शुरू की गई ऑनलाइन सेवा के बारे में समीक्षा हुई थी। इस बैठक के दौरान व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की व्यवस्था लागू करने का भी फैसला लिया गया। ऐसी स्थिति में अब वाहन के मालिकों को रजिस्ट्रेशन नंबर लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी यानी आपको आरटीओ ऑफिस के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इस समीक्षा में यह भी बताया गया था कि वाहन की रजिस्ट्रेशन पुस्तिका, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। अब आवेदक यह सुविधा parivahan.gov.in पर जाकर या फिर विभागीय वेबसाइट uptransport.upsdc.gov.in से भी ले सकता है। यदि किसी को नए परमिट या शादी ब्याह के लिए होने वाले स्पेशल परमिट की आवश्यकता है तो इसके लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी गई है, इसके लिए भी आप ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे।

अक्सर लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कई कठिनाइयों से गुजरते थे। काफी लंबे इंतजार के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था परंतु जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अब 7 दिनों में ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस या परिवहन से जुड़े हुए किसी भी काम के लिए आरटीओ में आवेदन करते हैं तो उस कार्य को आरटीओ विभाग को 7 दिनों के भीतर पूरा करके देना होगा। सरकार के इस फैसले से लोगों को बेहद आसानी होने वाली है।

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