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Lockdown 3.0 में हो सकेंगी शादियां, केंद्र सरकार ने बनाया ये खास नियम

देश में कोरोना मरीजों की संख्या में हो रहे बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र ने लॉकडाउन की अवधि को और 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा। हालांकि लॉकडाउन के तीसरे चरण में पूरे देश को तीन जोन (रेड, ऑरेंज, ग्रीन) में बांटकर कुछ रियायतें दी गई हैं। इसकी जानकारी शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने दी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई एडवाइजरी में तीनों जोन के लिए अलग अलग रियायतें हैं। इसमें ग्रीन जोन में जो जिले हैं, उन्हें कुछ बड़ी छूट मिल सकेगी, जबकि रेड जोन वाले इलाकों में पाबंदियां जारी रहेंगी।

देश भर के सभी जिलों को तीन जोन में बांटकर लॉकडाउन में कुछ छूट देने का प्रावधान रखा गया है। रेड जोन में 130 जिले, ऑरेंज जोन में 284 और ग्रीन जोन में 319 जिले शामिल हैं। जोन का वर्गीकरण मौजूदा कोरोना संक्रमितों की संख्या के आधार पर किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जोन स्थायी नहीं हैं। यानि अगर किसी भी जिले में कोरोना के नए मामले सामने आते हैं, तो जोन परिवर्तित हो जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी लोग किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए हैं। इस दौरान एक बड़ी समस्या उन परिवारों की थी, जिनके घर शादी जैसे शुभ कार्यक्रम होने थे। ऐसे में अब लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने उन्हें कुछ रियायतें सशर्त दी हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी हुए नए एडवाइजरी में लॉकडाउन के दौरान शादी ब्याह की अनुमति सशर्त दी गई है। अगर किसी के घर में शादी होती है, तो उस समारोह में 50 से अधिक लोग मौजूद नहीं होंगे। नए एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुल 50 लोगों में वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों को मिलाकर होंगे। ऐसे में उन परिवारों को थोड़ी राहत मिली होगी, लेकिन अब देखना ये होगा कि देश में अगर शादियां होती हैं तो वहां इन नियमों का किस रूप में पालन किया जाएगा। वहीं अगर किसी की मौत हो जाती है तो अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन भी करना होगा।

लॉकडाउन का तीसरा चरण 14 दिनों का होगा, लेकिन इसमें ग्रीन और ऑरेंज जोन में बड़ी पाबंदियों को हटाया गया है। इसमें ई-कॉमर्स पर लगे सभी पाबंदियों को हटाने का ऐलान किया गया है। पहले ई-कॉमर्स सिर्फ जरूरी सामानों की ही डिलवरी कर सकते थे, लेकिन अब ई-कॉमर्स ग्रीन और ऑरेंज जोन में अन्य तरह के सामानों की भी डिलवरी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन जोन में बसें भी चलेंगी और बसों को सिर्फ 50 फीसदी यात्रियों के साथ ही संचालन की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, बस डिपो में भी सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी काम कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बसों का संचालन सिर्फ जिले के अंदर ही होगा, जिले के बाहर जाने की अनुमति अभी नहीं मिलेगी।

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