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भड़काऊ भाषण देने वाले जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ पुलिस ने लगाया ये कड़ा कानून

देश विरोधी नारे लगाने वाले जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और शरजील इमाम के खिलाफ पुलिस ने अब एक और कानून के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने इसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत आरोप जोड़ा है। इससे पहले शरजील इमाम पर देशद्रोह, हिंसा का कारण बनना और द्वेष बढ़ाने वाला भाषण देने के तहत केस दर्ज किया गया था। शरजील इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत केस दर्ज होने की जानकारी शरजील की वकील मिशिका सिंह ने दी है। मिशिका सिंह के अनुसार शरजील के खिलाफ यूएपीए की धारा 13 (गैर कानूनी गतिविधि) के तहत आरोप जोड़ा गया है।

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में शरजील इमाम को गिरफ्तार किया था। शरजील इमाम को संशोधित नागरिकता कानून(CAA) के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास हुए हिंसक प्रदर्शन के सिलसिले में पकड़ा गया था।

28 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी

शरजील इमाम की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस द्वारा 28 जनवरी को की गई थी और इन्हें बिहार के जहांनाबाद जिले से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की और से शरजील के खिलाफ सबसे पहले जामिया परिसर में भड़काऊ भाषण देने को लेकर केस दर्ज किया गया था। फिर इनपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था।

दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा है कि जामिया में 13 और 15 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा के मामले में इसकी गिरफ्तार हुई है। इसने 13 दिसंबर को भाषण दिया था जो कि हिंसा भड़काने वाला था। पुलिस ने शरजील के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए भी लगाई गई है।

चार्जशीट में कही गई है ये बात

पुलिस की और से तैयार की गई चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील ने सीएए के खिलाफ पिछले साल 15 दिसंबर को जामिया छात्रों द्वारा आयोजित एक विरोध मार्च में हिंसा भड़काने का काम किया था। इस दौरान काफी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इस हिंसा के कारण  सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। पुलिस ने मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में दाखिल अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा है कि इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।

शरजील के खिलाफ पुलिस ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया नगर पुलिस थाने में केस दर्ज किया है। वहीं ये हिंसा होने के बाद शरजील बिहार चला गया था। जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी बिहार के जहांनाबाद जिले से 28 जनवरी को की गई थी और इस समय ये पुलिस की हिरासत में है।

असम में भी है केस दर्ज

दिल्ली के अलावा शरजील के खिलाफ असम में भी केस दर्ज है और इस राज्य में इनके खिलाफ आतंक रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन पर कथित तौर पर असम और शेष पूर्वोत्तर राज्यों को देश से अलग करने की धमकी देने का आरोप है। असम के अलावा मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश राज्य में भी इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

गौरतलब है कि सीएए कानून को दिल्ली के जामिया कॉलेज के बाहर हिंसा हुई थी और इस हिंसा में पुलिस वाले घायल हो गए थे। इतना ही नहीं हिंसा में शामिल लोगों ने बस को भी आग के हवाले भी कर दिया था।

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