राजनीति

कोरोना: ओडिशा सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश, इन 9 जिलों में निजी वाहन चलाने पर लगाई रोक

लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ाई गई है और 20 अप्रैल से लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी छुट भी दी जाएगी। हालांकि ये छुट केवल उन्हीं जगहों पर दी जाएगी। जो की ग्रीन जोन में आते हैं। कई ऐसे राज्य हैं, जहां पर कोरोना के केस लॉकडाउन के बाद भी बढ़ने में लगे हुए हैं और इन राज्यों की सरकारों ने रेड जोन की श्रेणी में आने वाले इलाकों में कर्फ्यू लगा रखा है। राज्य सरकारें कोरोना वायरस को काबू करने में लगी हुई हैं और ऐसा करने के लिए समय-समय पर नए दिशा निर्देश जारी कर रही हैं।

हाल ही में ओडिशा सरकार ने भी अपने राज्य में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। ओडिशा सरकार की और से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार इस राज्य के 9 जिलों में कोई भी निजी वाहन नहीं चलेगा। केवल आपातकालीन एवं अत्यावश्यकीय सेवा के लिए ही लोगों को निजी वाहन चलाने की अनुमति होगी। दरअसल ओडिशा सरकार ने अपने राज्य के 9 जिलों को हाई रिस्क की श्रेणी में रखा है और इन 9 जिलों में निजी वाहन यातायात की सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी गई है।

कौन से हैं ये 9 जिलों

जिन 9 जिलों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार है- खुर्दा, भद्रक, सुन्दरगड़, केन्द्रापड़ा, कटक, पुरी, जाजपुर, कालाहांडी और ढेंकानाल।

जारी रहेंगे ये कार्य

ओडिशा सराकर ने कई प्रकार के कार्य को जारी रखने की अनुमति भी दी है। राज्य सरकार के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के अधूरे पड़े काम शुरू किए जा सकें। रास्ताओं के निर्माण, मकान, एमएसएमई, उद्योग प्रोजेक्ट के कार्यों को भी जारी रखने की अनुमति सरकार ने दी है। साथ में ही मास्क निर्माण, पीपीई एवं सेनिटाइजर जैसी जरूरी सेवाएं, सामग्री का उत्पादन एवं बिक्री और बिजली विभाग के विभिन्न कार्य भी जारी रहेंगे और इन कार्यें में लॉकडाउन के नियम लागू नहीं होंगे।

रखा जाएगा सोशल डिस्टन्सिंग का ख्याल

बेशक ही सरकार ने इन कार्य को जारी रखें की अनुमति दी है। लेकिन इन कार्य के दौरान सोशल डिस्टन्सिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। ओडिशा सरकार ने ये साफ तौर पर कहा है कि इन कार्यों को करते समय शाररिक दूरी यानी सोशल डिस्टन्सिंग के नियमों का अनुपालन करने होगा।

गौरतलब है कि 20 अप्रैल के बाद केंद्रीय सरकार लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी सी ढील देने वाली है। हालांकि ये ढील केवल उन जगहों पर ही दी जाएगी। जहां से कोरोना के मामले सामने नहीं आ रहे हैं। जबकि 3 मई के बाद पूरे देश से लॉकडाउन को हटाया दिया जाएगा। ऐसे में हर राज्य सरकार अपने राज्य की स्थिति के आधार पर कई सारे नियम बना रही है।

15 से अधिक लोग हुए ग्रस्त

देश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 1 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं। जिसके साथ ही इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 15 हजार से अधिक पहुंच गई है। कोरोना वायरस से भारत में अभी तक 500 से ज्यादा मौेतें भी हो चुकी हैं। जबकि 24 घंटों में इस वायरस से 27 लोगों की मौत हुई है।

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