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20 दिन बाद कूड़ा हो जाएगा आपका पैन कार्ड, सरकार लेने जा रही हैं ये बड़ा फैसला

कोई भी सरकारी गैर सरकारी लेन देने के लिए आप से सबसे पहले कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी दस्तावेज पैन कार्ड होता है। पैन कार्ड के बिना आजकल कोई भी लेन देन संभव नहीं है और सबसे पहले इसी की ही ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड न सिर्फ लेन देन के लिए ज़रूरी है, बल्कि बिना इसके आपको नौकरी भी नहीं मिल सकती है। मतलब साफ है कि पैन कार्ड के बिना न तो आप कमा सकते हैं और न ही आप किसी तरह का कोई बड़ा लेन देन कर सकते हैं। ऐसे में 31 मार्च से पहले आपको पैन कार्ड से संबंधित कुछ ज़रूरी काम करवा लेना चाहिए, वरना आपको पैन कार्ड कूड़ा हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारे इस लेख में आपके लिए क्या खास है?

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना

अगर अभी तक आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह काम जल्दी कराएं। जी हां, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है। बता दें कि यह तिथि बढ़ाई गयी है। पहले यह तिथि 31 मार्च, 2018 थी, लेकिन बाद में सरकार और कोर्ट द्वारा इसे बढ़ाया गया, लेकिन यह आखिरी तिथि है और इसलिए अगर आपने अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है, तो फौरन लिंक करा लें।

बेकार हो सकता है आपका पैन कार्ड

अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो आपका पैन कार्ड पूरी तरह से बेकार हो सकता है। जानकारो की माने तो 31 मार्च से पहले अगर आपने लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड यानि खत्म हो जाएगा। बता दें कि इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139 AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा, ऐसे में आपको जल्दी ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें, वरना मामला बिगड़ सकता है।

कूड़ा हो जाएगा आपका पैन कार्ड

पैन कार्ड के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में फटाफट 31 मार्च से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराएं, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे और आपका बना हुआ पैन कार्ड भी किसी काम के नहीं रह जाएगा और उसके बाद फिर से आपको नया पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। बता दें कि यह डेट दो से तीन बार बदली जा चुकी है, लेकिन इस बार नहीं बदली जाएगी, इसलिए आपको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए।

ऐसे कर सकते हैं लिंक

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं और इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी –

1. पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।

2. रजिस्ट्रर करें।

3. एक ऑप्शन दिखाई देगा ‘लिंक आधार’, यहां पर क्लिक करें।

4. लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं।

5. प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.

6. फिर सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।

7. इसके बाद ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

8. और फिर आपका आधार लिंक हो जाएगा।

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