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छूट गई है ट्रेन या गुम हो गई है टिकट तो जानें कैसे मिलेगा आपको रिफंड और दूसरी टिकट

न्यूज़ट्रेंड वेब डेस्क: भारत एक ऐसा देश हैं जहां पर आज भी देश की ज्यादातर आबादी ट्रेन से सफर करती है। बता दें कि ट्रेन में सफर तो कई लोग करते हैं लेकिन उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बाते हैं जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते है। और इन जानकारियों के अभाव के चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि रेलवे यात्रियों की यात्रा को सुविधापूर्वक बनाने के लिए कई तरह के नियम बनाती है, जिसके कि ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी तरह कि परेशानी का सामना ना करना पड़े।

कई बार ऐसा होता है कि आपकी ट्रेन का टिकट लाना भूल जाते हैं या रिर्जवेशन का टिकट आपसे खो जाता है तो ऐसे में क्या आपको अपनी ट्रेन छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि बिना टिकट के आप सफर नहीं कर सकते हैं? यहीं नहीं अगर आप गलती से अपना टिकट घर पर ही भूल गए हो या फिर आपकी ट्रेन छूट गई तो क्या ऐसे में आपके पैसे डूब गए हैं या फिर अगर आपनी टिकट जहां तक की है उसके आगे जाना हों तो ऐसे में आप क्या करें। शायद ही आपको पता हो लेकिन इन सब बातो को लेकर के रेलवे में कई नियम बने हुए हैं। लेकिन इनके बारे में जानकारी ना होने की वजह से आप अपना नुकसान करवा लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि ट्रेन के छूटने के बाद भी आप रिफंड पाने के हकदार है।

आज हम आपको रेलवे के ऐसे ही नियमों के बारे में बताएंगे जो आपकी परेशानियों को खत्न कर सकते हैं। बता दें कि अगर आपकी ट्रेन का टिकट गुम हो गया है अब परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे में आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। बता दें कि अगर आपकी टिकट गुम हो गई है तो आपको बस कुछ पैसे खर्च करने होंगे और आप आपको डुप्लीकेट टिकट मिल जाएगा।

कैसे करना है डुप्लीकेट टिकट के लिए एप्लाई

इंडियन रेलवे के पोर्टल indianrail.gov.in में दी गई जानकारी के अनुसार, अगर आपका टिकट खो गया है और आपको उसके डुप्लीकेट टिकट के लिए आपको चार्ट बनने के पहले अप्लाई करना होगा जिसके लिए आपको 50 रुपये की फीस देने के बाद दूसरी टिकट मिल जाएगी। बता दें कि 50 रूपए फीस स्लीपर क्लास की है अगर आपकी क्लास एसी है तो आपका ये किराया बढ़ता जाएगा। यदि आपने चार्ट बनने के बाद डुप्लीकेट टिकट के लिए एप्लाई किया है तब ऐसे में आपको अपनी टिकट की कीमत के आधे दाम चुकाने पड़ते हैं।

डुप्लीकेट टिकट की हो सकती है वापसी

वहीं अगर आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में होती है और ऐसे में आपकी टिकट गुम हो जाती है तब आपको डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं की जाएगी। साथ ही जिन यात्रियों की आरएएसी की टिकट होती है, उन्हें डुप्लीकेट टिकट नहीं दी जाती है। वहीं अगर आपने डुप्लीकेट टिकट बनवाली है और उसके बाद आपकी ओरिजिनल टिकट मिल जाती है तो यात्री उसे वापस जमा करवा सकते हैं। बता दें कि ट्रेन निकलने से पहले आप अपना डुप्लीकेट टिकट जमा कर अपनी फीस वापस ले सकते हैं लेकिन याद रहे की इस फीस का 5 फीसदी काट लिया जाता है।

मिस हो गई ट्रेन तो वापस मिल जाएगा पैसा

बता दें कि अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई है तो आप टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि समय रहते आपको टीडीआर भरकर देना होगा, ऐसा करने पर आपको अपने टिकट के बेस फेयर की 50 प्रतिशत राशि रिफंड के तौर पर मिल जाती है।

आगे तक करना हो सफर

बता दें कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने टिकट जहां तक की ली होती है उसके आगे का भी सफर करना पड़ जाता है तो ऐसे में रेलवे आपको यात्रा के दौरान अपनी टिकट की सीमा को बढ़ाने की सुविधा देता है।

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