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नोट बदलने के लिए ऐसे भरें फॉर्म, डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें!

नई दिल्ली – जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालाधन को खत्म करने हेतु साहसिक कदम उठाते हुए यह घोषणा की है कि 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट अब लीगल टेंडर नहीं होगा। लोग 10 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 तक 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट अपने बैंकों में जमा कर सकते हैं। Online Download 500-1000 notes exchange form.

अपने मौजूदा 500 और 1000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए बैंक में न केवल आईडी प्रूफ ले जाना और लाइन में खड़ा होना आवश्यक है बल्कि इसके अलावा आपको सरकार द्वारा जारी फार्म भरना भी आवश्यक होगा।

नोट बदलने के लिए ऐसे भरें रिक्वेस्ट स्लिप फॉर्म –

500 व 1000 रुपये के नोट बदलवाने के इच्छुक ग्राहकों को जरूरी जानकारी एक आसान से फार्म में भरकर बैंक को उपलब्ध करवानी होगी। वित्त सेवा सचिव अंजलि छिब्ब दुग्गल ने कहा कि बैंकों को इस बारे में एक प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

ऐसा दिखता है ये फार्म

Online Download 500-1000 notes exchange form

फार्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

इस तरह से भरें फार्म: –

1.      नोट बदलवाने के इच्छुक ग्राहकों को जरूरी जानकारी एक आसान से फार्म में भरकर बैंक में देना होगा।

2.      ग्राहकों को इस फॉर्म में अपना पूरा नाम बड़े एवं साफ अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में लिखना होगा।

3.      इसके अलावा आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड और पैन कार्ड के अलावा किसी सरकारी विभाग या पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र देना होगा।

4.      इस फॉर्म में आपको इन पहचान पत्रों में किसी एक पर टिक करना होगा और उस पहचान पत्र की संख्या बतानी होगी और उसका एक जेरॉक्स (फोटो कॉपी) देना होगा।

5.      पहचान पत्र की फोटो कॉपी देते समय उस पर अपने हस्ताक्षर और नोट बदलने के लिए दी जा रही रकम भी उस कागज पर अंकित कर लें।

6.      इसके बाद चौथे कॉलम में आपको 500 एवं 1000 रुपये के नोटों की संख्या और उनके कुल मूल्य भरें।

7.      फॉर्म के अंतिम दो कॉलम में अपना हस्ताक्षर करें और फॉर्म जमा करने का स्थान एवं तारीख दर्ज करें।

 इसके अलावा आप पुराने नोटों का क्या कर सकते हैं: –

1.      आप 10 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 तक नजदीकी बैंक या किसी नजदीकी डाकघर में पुराने नोटों जमा कर सकते हैं।

2.      किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाते समय अपने पहचान कार्ड और उसकी फोटोकॉपी लेकर जाएं।

3.      अगर आप 30 दिसंबर, 2016 तक सभी पुराने नोटों को जमा करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप भारतीय रिजर्व बैंक की निकटतम नामित कार्यालय में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और 31 मार्च 2017 तक सभी पुराने नोटों को जमा कर सकते हैं।

4.      यह ज्यादा उचित होगा कि आप जमा किए जाने वाले सभी नोटों का सीरियल नंबर कही लिख लें।

5.      24 नवंबर तक आप 4000 रुपये का आदान-प्रदान कर सकते हैं और बाद में इस सीमा में वृद्धि की जाएगी।

6.      नए नोटों को निकालने कि सीमा 10000 रुपए प्रति दिन और 20000 रुपए प्रति सप्ताह होगी।

7.      परेशानी से बचने के लिए आप एक कलम ले कर जाएं।

8.      उतना ही पैसा जमा करें जितने का आप आयकर विभाग को स्पष्टीकरण दें सके।

2.5 लाख रुपये तक नकद जमा कर से छूट है और बेमेल राशि पर 200% का जुर्माना देना होगा।

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