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निकिता तोमर केस: कोर्ट ने दिया तौसीफ और रेहान को दोषी करार, अब दो दिन और इंतजार

निकिता तोमर मर्डर मामले में कोर्ट ने आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी करार दिया है। जबकि इनके अन्य दोस्त अजरुद्दीन को बरी कर दिया है। वहीं अब इन दोनों को क्या सजा दी जाएगी इसपर 26 मार्च को बहस की जाएगी। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। पीड़ित पक्ष के वकील ने कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अदालत ने तौसीफ और रेहान को हत्या का दोषी करार दिया है। जबकि अजहरुद्दीन को बरी कर दिया गया है। 26 मार्च को सजा पर बहस होगी। हम दोषियों के लिए फांसी की मांग करेंगे।


कोर्ट का ये फैसला सुनते ही निकिता के परिवार वाले भावुक हो गए और रोने लगे। निकिता के पिता ने कहा कि ये पांच महीने का वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ऐसे आरोपियों को जीने का अधिकार नहीं है। आरोपियों की सजा के लिए उन्हें अब दो दिन और इंतजार करना होगा। निकिता के परिवार वालों ने तौसीफ और रेहान के लिए फांसी की सजा की मांग कोर्ट से की है।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीते साल 26 अक्टूबर को निकिता नामक छात्रा की हत्या कर दी गई थी। तौसीफ निकिता से निकाह करना चाहता था। इसने निकिता का अपहरण करने की कोशिश की। लेकिन निकिता ने इसका विरोध किया। जिसके कारण तौसीफ ने निकिता को गोली मार दी थी। इसके बाद तौसीफ अपने दोस्त रेहान के साथ कार में फरार हो गया था। निकिता के मर्डर की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई थी। 27 अक्टूबर को पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तौसीफ के एक और दोस्त अजरुद्दीन को भी इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। दरअसल अजरुद्दीन पर देसी कट्टे का इंतजाम करने का आरोप था। आज कोर्ट ने तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को हत्या का दोषी करार दिया है। जबकि उसके दोस्त अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया है।

निकिता और तौसीफ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और तौसीफ काफी समय से उसे तंग कर रहा था। तौसीफ चाहता था कि निकिता अपना धर्म बदल लें और उससे निकाह कर लें। लेकिन निकिता नहीं मानी और तौसीफ ने उसकी हत्या कर दी।

 

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