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सेना पर पत्थरबाज़ी करने वालों पर पेलेट गन का इस्तेमाल बंद हो – J&K हाईकोर्ट

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जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि एक पांच साल का बच्चा भी पेलेट गन से घायल हुआ है और उसकी आंख में छर्रे लगे हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि एक पांच साल का बच्चा पत्थरबाजी कर रहा था।

कोर्ट की डिवीजन बेंच की ओर से स्वास्थ्य निदेशक कश्मीर और मेडिकल कालेज श्रीनगर के प्रिंसिपल को सभी घायलों के उपचार की उचित व्यवस्था करने और आवश्यक होने पर घायलों को रियासत से बाहर भेजने के प्रबंध करने के भी निर्देश दिए।

कोर्ट ने प्रशासन और सरकार को शांत इलाकों में कर्फ्यू में ढील देने, लोगों को खाद्य पदार्थों की सप्लाई सुनिश्चित करने और कश्मीर में दवाई की दुकानों को खुलवाने के लिए उचित प्रबंध करने के भी निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दवाइयां बेचने वालों को सुरक्षा भी प्रदान की जाए। कहा कि किसी को भी दवाई के बिना नहीं रखा जा सकता।

इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को स्वयं सेवी संगठनों के काम में दखल नहीं देने को भी कहा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कश्मीर इन दिनों बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। ऐसे में जो संगठन लोगों की मदद करने में जुटे हैं, उन्हें दवाइयां बांट रहे हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए न कि उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए।

 

 

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