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यात्रीगण कृपया ध्यान दें: ट्रेन में सफर से पहले जरूर पढ़ें नई गाइडलाइन, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

कोरोना केस जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं वैसे-वैसे प्रतिबंध भी बढ़ते जा रहे हैं। अब रेलवे ने भी कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइड लाइन दक्षिण रेलवे ने जारी की है।

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तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे ने यात्रियों के लिए एक खास नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार चेन्नई में लोकल ट्रेनों में वो लोग ही सफर कर सकेंगे, जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ली है। आधा-अधूरे वैक्सीन लेने वालों को रेल सफर की अनुमति नहीं मिलेगी। रेलवे ने कहा कि 10 जनवरी के बाद ट्रेन में सिर्फ वही लोग चढ़ सकते हैं जिनके पास में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट है।

आपको बता दें जिन भी लोगों के कोरोना की दोनों डोज नहीं लगी है। वह ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसी गाइडलाइन अभी तक सिर्फ दक्षिणी रेलवे की ओर से जारी की गई है। लेकिन कोरोना के मामलों के बढ़ने पर रेलवे के दूसरे जोन भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। आगे आपको बताते हैं कि नई गाइडलाइन के तहत किस नियम को तोड़ने पर दक्षिण रेलवे ने जुर्माना लगाया है।

इस नियम को तोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना

दक्षिणी रेलवे की नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। आगे आपको बताएंगे अब टिकट खरीदने के लिए पैसे के अलावा और क्या चीज की जरूरत पड़ेगी।

टिकट के लिए दिखाना होगा सर्टिफिकेट

रेलवे ने बताया है कि उपनगरीय ट्रेन सेवा को 50 फीसदी की क्षमता के साथ चलाया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा न रहे। इसके अलावा यात्रियों को यात्रा टिकट लेने के लिए कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बिना सर्टिफिकेट आप ट्रेन में चढ़ नहीं पाएंगे।

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