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बेअदबी करने वाले युवक की पोस्टपार्टम रिपोर्ट आईं सामने, इस वज़ह से अंगुलियां काटकर रखी गईं…

पुलिस ने मारे गए युवक के खिलाफ धारा 307 (हत्या के प्रयास) और 295- A के तहत मामला दर्ज किया है

अमृतसर! बीते दिनों शनिवार को श्री हरिमंदिर साहिब में बेदअबी के आरोप में मारे गए युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई हैं। जी हां ऐसे में अब यह बात निकलकर सामने आ रही कि मौत सिर में गहरी चोट लगने के कारण हुई थी। इतना ही नहीं यह चोट किसी लोहे की वस्तु अथवा कड़े की हो सकती है। वहीं मालूम हो कि सिर पर गहरी चोटों के निशान भी पाए गए हैं। गौरतलब हो कि इसके अलावा शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं, जहां चोट न लगी हो। शरीर के कई हिस्सों में हड्डियां भी टूटी हुई थीं। मृतक की छाती, पीट, टांगों और बाजुओं पर भी चोटों के निशान मिले हैं।

sri darbar sahib sacrilege accused last rites done

बता दें कि बुधवार को सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया और इस दौरान मृतक की अंगुली को काटकर सुरक्षित रखा गया। गौरतलब हो कि यह अंगुुली फिल्लौर स्थित फोरेंसिक लैब में भेजी जाएगी। जहां से अंगुली के जरिए एक बार फिर मृतक की पहचान करने की कोशिश की जाएगी। वहीं, डीएनए टेस्ट के लिए छाती से हड्डी भी उपयोग में लाई जाएगी।

वहीं दूसरी तरफ मालूम हो कि, घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पोस्टमार्टम के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच शव को श्री दुर्ग्याणा तीर्थ स्थित शिवपुरी धाम में लाया गया। जिसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया।

पुलिस की सुरक्षा में हुआ पोस्टमार्टम…

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वहीं बता दें कि इससे पूर्व, सुबह से ही सिविल अस्पताल परिसर को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में ले रखा था। किसी को भी पोस्टमार्टम हाउस की तरफ आने की आज्ञा नहीं थी। यहां तक कि अस्पताल में कार्यरत डाक्टरों व सहयोगी स्टाफ को भी दूसरे रास्ते से अंदर जाने को कहा गया। इतना ही नहीं तकरीबन दोपहर साढ़े बारह बजे सिविल अस्पताल के फोरेंसिक विभाग के डा. आशीष शर्मा, डा. कुलविंदर, डा. रवि तेजपाल, डा. जैसमीन व डा. अर्शदीप सिंह पर आधारित मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू और इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी की गई।

18 दिसम्बर को हुई थी हत्या…

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जानकारी के लिए बता दें कि 18 दिसंबर की शाम श्री हरिमंदिर साहिब के मुख्य हाल में एक युवक ग्रिल को फांदकर उस स्थान पर पहुंच गया था, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब सुशोभित थे। ऐसे में उसने वहां रखी कृपाण उठा ली और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का प्रयास किया और इसके बाद वहां मौजूद पाठी और सेवादारों ने उसे काबू में कर लिया फिर बाद में भीड़ ने उसकी पीट- पीटकर हत्या कर दी।

मृत व्यक्ति पर लगाई गई धारा 307…

वहीं इस मामले की एक दिलचस्प बात रही और वो ये है कि शनिवार को स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की घटना के बाद थाना ई-डिवीजन पुलिस ने सेवादार साधा सिंह के बयान पर मारे गए युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मारे गए युवक के खिलाफ धारा 307 (हत्या के प्रयास) और 295- A के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं साधा सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि शाम 5.45 बजे जब रहरास का पाठ चल रहा था तो पीला पटका पहने युवक पीतल का जंगला पार कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के करीब पहुंच गया।

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वहीं युवक ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष रखी श्रीसाहिब (कृपाण) को मार देने की नीयत से उठाया और उसका पैर श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर रखे रुमाले पर भी लगे थे। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को जीवित गुरु का दर्जा प्राप्त है, इस कारण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारे गए युवक के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है।

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