बॉलीवुड

सैफ अली खान के पास है 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बच्चों को नहीं मिलेगी एक फूटी कोड़ी

कई लोग सोचते हैं कि काश मैं किसी अमीर घराने में पैदा होता। ऐसे में मुझे अपने परिवार की सारी संपत्ति यूं ही मिल जाती। सदियों से यही परंपरा चली आ रही है कि माता-पिता अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं या उन्हें आपस में बराबर बांट देते हैं। बॉलीवुड के नवाब यानि सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के पास लगभग 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी हैं। हालांकि वह इस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में चाहकर भी नहीं बांट सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं..

बॉलीवुड के अमीर अभिनेताओं में से एक है सैफ

saif ali khan

सैफ अली खान बॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक हैं। उन्हें बॉलीवुड का नवाब भी कहा जाता है। सैफ खुद तो फिल्मों से पैसा कमाते हैं ही, लेकिन उनकी पुश्तैनी संपत्ति करोड़ों की है। वे जाने माने पटौदी खानदान से ताल्लुक रखते हैं।

चाहकर भी बच्चों में नहीं बांट सकते प्रॉपर्टी

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वर्तमान में सैफ अली खान के चार बच्चे हैं। इनमें सारा अली खान (Sara Ali Khan) और इब्राहीम अली खान (Ibrahim Ali Khan) उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह (Amrita Singh) से हैं। वहीं तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) और जेह अली खान (Jeh Ali Khan) उनकी दूसरी और वर्तमान बीवी करीना कपूर (Kareena Kapoor) के बच्चे हैं। देखा जाए तो सैफ की प्रॉपर्टी उनके चारों बच्चों में बराबर बंटना चाहिए, लेकिन ये चारों में से किसी भी बच्चे को नहीं मिल सकती है।

इस कारण 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी बच्चों को नहीं मिल सकती

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रिपोर्ट्स की मानें तो सैफ के पास 5000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। इसमें हरियाणा के पटौदी पैलेस से लेकर भोपाल में पूर्वजों की संपत्ति तक शामिल है। सैफ अपनी पटौदी (हरियाणा) वाले घर से जुड़ी सभी संपत्ति को चाहकर भी बच्चों के नाम नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि इस घर की सारी संपत्तियां और पूंजी भारत सरकार के विवादास्पद शत्रु विवाद अधिनियम (Enemy Disputes Act) के अतर्गत आती है।

प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो खटखटाना होगा कोर्ट का दरवाजा

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शत्रु विवाद अधिनियम (Enemy Disputes Act) के तहत आने वाली संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं किया जा सकता है। यदि कोई शख्स Enemy Disputes Act का विरोध करता है और इस एक्ट में आने वाली संपत्ति पर अपना मालिकाना हक हासिल करना चाहता है तो उसे देश के न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। यदि यहां भी बात न बने तो वह हाई कोर्ट जा सकता है। और यहां भी वह फैसले से संतुष्ट न हो ओ अंत में देश के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकता है।

सैफ के परदादा ने नहीं बनवाई थी वसीयत

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बताते चलें कि सैफ अली खान के परदादा हमीदुल्लाह खान ब्रिटिश शासन काल में नवाब थे। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि कहीं संपत्ति के कारण परिवार में कोई विवाद की स्थिति पैदा न हो जाए। ऐसे में उन्होंने अपनी संपत्तियों के लिए कोई भी वसीयत नहीं बनावाई।

वैसे सैफ ने अपनी खुद की मेहनत से जो संपत्ति बनाई है उसे वह चारों बच्चों में बाँट सकते हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि किस बच्चे के हिस्से में कितनी संपत्ति आती है।

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