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शाहरुख के बेटे आर्यन को नहीं मिली जमानत, किला कोर्ट ने बेल देने से किया इंकार। जानिए…

कोर्ट में मानेशिंदे और ASG के बीच हुई तीखी बहस, फ़िर भी शाहरुख के बेटे को नहीं मिली ज़मानत...

ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हां मुंबई की किला कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कोर्ट से आर्यन को राहत नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ़ उन्हें गुरुवार को ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आज हुई सुनवाई में भी कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया।

गौरतलब हो कि गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आर्यन खान की तरफ से तुरंत जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई थी। लेकिन आज उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। किला कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया है। वहीं मालूम हो कि ड्रग्स मामले में एनसीबी अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे और एएसजी (ASG) के बीच तीखी बहस हुई। मानेशिंदे ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की लेकिन कोर्ट ने उनकी बेल नामंजूर कर दी।

जानकारी के लिए बता दें कि किला कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर आज यानी शुक्रवार को दोपहर करीब 12.45 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, जो 2.15 बजे तक चली। ब्रेक के बाद दोपहर 3 बजे सुनवाई दोबारा शुरू हुई। जांच एजेंसी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद किला कोर्ट ने शाम 5 बजे जमानत की याचिका खारिज कर दी।

मजिस्ट्रेट कोर्ट में बेल पर भी बहस हुई…

बता दें कि इस मामले में दोनों पक्षों ने अलग-अलग केसों का हवाला देकर कहा कि जमानत अर्जी पर सुनवाई इस कोर्ट में होनी चाहिए या नहीं। इस दौरान आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि अगर विवाद है तो जज को यह केस हायर बेंच को रेफर कर देना चाहिए था, लेकिन बदनसीबी से ऐसा नहीं हुआ।

मानेशिंदे ने दलील दी कि ड्रग्स की कम मात्रा के केसों में हाईकोर्ट जमानत दे देता है, फिर मेरे क्लाइंट के पास तो कुछ भी नहीं मिला है। साथ ही ये भी कहा कि इस केस में केंद्र सरकार इतनी उतावली क्यों हैं? उन्हें जवाब देते हुए एएसजी (ASG) अनिल सिंह ने कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते।

आर्यन के वकील ने दो जमानत याचिकाएं लगाईं…

वहीं आर्यन के वकील की तरफ से दायर की गई दो में से एक अंतरिम जमानत की याचिका थी, ताकि आर्यन को तत्‍काल जमानत मिले और दूसरी रेगुलर बेल की यानी जब तक इस केस की जांच हो, तब तक वे जमानत पर रहें। एनडीपीसी (NDPC) एक्‍ट के तहत एनसीबी (NCB) पहले ही रेगुलर बेल का विरोध कर चुकी है। इससे पहले अदालत में 4 घंटे चली सुनवाई के बाद गुरुवार को आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया था। इस मामले की सुनवाई से पहले सभी आरोपियों का RT-PCR टेस्ट भी करवाया गया और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

आर्यन को आर्थर रोड जेल में किया गया शिफ्ट…

आख़िर में बता दें कि एनसीबी (NCB) ने आर्यन समेत सभी 6 पुरुष आरोपियों को आर्थर रोड जेल और दोनों महिला आरोपियों को भायखला जेल भेज दिया है। आर्यन को क्वारैंटाइन सेल में रखा गया है। वैसे तो उनका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन जेल की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 7 दिन क्वारैंटाइन सेल में रखने का नियम है। कोर्ट ने गुरुवार को सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन सुनवाई देर तक चली थी और शाम 6 बजे के बाद जेल में एंट्री नहीं होती, इसलिए आर्यन समेत 8 आरोपियों को एनसीबी के लॉकअप में ही रखा गया था।

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