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खुशखबरी : क्या आप बेरोजगार हैं? तो आज ही करें ये काम, सरकार से मिलेंगे पैसे!

हिमाचल अगर आपको लाख कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही या आप बेरोजगार हैं तो आप 15 कॉलम वाला यह फार्म भरकर सरकार की ओर से प्रतिमाह गुजारा भत्ता ले सकते हैं। इस फार्म को भरने की सबसे खास बात यह है कि सरकार हर महीने आपके खाते में पैसा जमा करेगी। शायद आपने अभी तक इस स्कीम के बारे में नहीं सुना होगा, तो चलिए हम बता देते हैं कि आखिर क्या है यह फार्म और इसको भरने के लिए जरूरी शर्तें क्या है। Get stipend by filling up 15 column form.

15 कॉलम वाला फार्म हैं सेल्फ डिक्लरेशन फार्म –

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सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए सबसे पहले आवेदक को 15 कॉलम वाला एक सेल्फ डिक्लरेशन फार्म भरना होगा। इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक को किसी भी कोर्स में रैगुलर छात्र नहीं होना चाहिए। अन्य शर्तों की बात करें तो इसके लिए आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता एंव 20 से 35 साल के बीच उम्र सीमा सहित रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का ब्यौरा भी देना होगा।

इस फार्म के साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके तहत केवल एक साल पहले तक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करा चुके युवाओं को ही भत्ता मिलेगा और आवेदक की सभी स्रोतों से आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, सरकारी सेवा से निष्कासित और 48 घंटे या इससे अधिक की सजा पाने वाला आवेदक भत्ते के लिए अयोग्य होंगे।

आवेदक को हर साल भरना होगा यह फार्म –

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बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक को हर साल मार्च में यह फार्म भरना आवश्यक होगा। जैसे सरकारी एजेंसी, पब्लिक सेक्टर, निकाय, बोर्ड या कारपोरेशन में काम कर कौशल विकास भत्ता पाने वाले युवाओं को यह बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक की आय बढ़ने, रोजगार का स्वरूप बदलने और 35 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद वह अयोग्य हो जाएगा।

इस भत्ते के लिए आपको हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक श्रम एवं रोजगार कार्यालय से यह फार्म पा सकते हैं। आवेदन के साथ आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। इसके तहत सरकार सामान्य लोगों को 1000 रुपये जबकि विकलांगों को 1500 रुपए हर महीने का भत्ता देगी।

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