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आ गई Unlock-3 की पूरी गाइडलाइन : इस तारीख से होगा नाइट कर्फ्यू पूरी तरह बंद

देश भर में 1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू होने जा रहा है, इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन  के मुताबिक नाइट कर्फ्यू खत्म होगा, यानी लोगों के रात के दौरान आवाजाही पर कोई रोक-टोक नहीं होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सख्त नियम लागू रहेंगे, उन इलाकों में कोई छूट नहीं होगी जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आइये जानते हैं, आखिर अनलॉक-3 में आमजनों को क्या राहतें मिलेंगी और किन पर पाबंदियां जारी रहेंगी…

इन पर पाबंदियां जारी…

पूरे देश में अनलॉक-3 की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है, मगर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण  संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। न सिर्फ शिक्षण संस्थान बल्कि मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क भी 31 अगस्त तक नहीं खुल सकेंगे। यही नहीं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ऐसे किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी, जिसमें भीड़ जमा होती हो।

इन्‍हें मिली छूट

  1. पाबंदियों के अलावा छूट की बात की जाए, तो गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए आदेश में रात में लगने वाले कर्फ्यू को हटा दिया गया है। यानी अब रात में लोगों के आवागमन पर कोई रोक-टोक नहीं होगी।
  2. पांच अगस्त से योग संस्थानों और जिम खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है, बता दें कि व्यायामशालाएं 25 मार्च से ही बंद थे। यानी 4 महीने से भी अधिक समय के बाद जिम खुलने जा रहे हैं। हालांकि जिम के दौरान कोरोना के एहतियातन सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना होगा।
  3. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की इजाजत होगी, हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
  4. इंटरनेशनल एयर ट्रैवल की मंजूरी वंदे भारत मिशन के तहत दी गई है, यही नहीं सरकार की ओर से विशेष विमानों के आवागमन को मंजूरी होगी।

सार्वजनिक स्थानों पर इन नियमों का पालन जरूरी…

पहले की तरह ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जा सकेंगे। सावर्जनिक स्थानों समेत दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही इन जगहों पर पान, गुटखा और तंबाकू खाने पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।

इन्‍हें घर पर रहने की सलाह 

गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग, 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। ऐसे लोगों को बहुत जरूरी होने और स्वास्थ्य समस्याओं पर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

कंटेनमेंट जोन के लिए निर्देश 

कंटेनमेंट जोन के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, यहां 31 अगस्त तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी गई है, साथ ही जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा और इसके लिए किसी तरह की ई-परमिट लेने की जरूरत भी नहीं होगी। राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन का निर्धारण कोरोना की स्थिति को देखते हुए लागू करेंगी। साथ ही इसकी जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक भी की जाएगी।

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