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सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना फैसला, इन शर्तों के साथ दी जगन्नाथ पुरी रथयात्रा को करने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ पुरी रथयात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। जिसके बाद 23 जून से ये यात्रा शुरू कर दी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने इस यात्रा को मंजूरी देने के साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं और इन शर्तों का पालन करने को कहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि  इस रथ यात्रा को कोरोना वायरस की गाइडलाइंस के तहत किया जाएगा। कोर्ट ने इस यात्रा को लेकर जो फैसला दिया है उसके अनुसार यात्रा के दौरान अगर नियमों का पालन नहीं होता है और स्थिति हाथ से बाहर चली जाती है। तो ओडिशा सरकार यात्रा पर रोक भी लगा सकती है।

रथयात्रा की नहीं दी थी अनुमति

गौरतलब है कि18 जून को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रथयात्रा को अनुमति नहीं दी थी और कहा था कि अगर हम अनुमति देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें क्षमा नहीं करेंगे। इस आदेश को लेकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की थी और इस फैसले को निरस्त करने और इसमें संशोधन का आग्रह किया था। जिसके बाद आज इस याचिक पर सुनवाई की गई। रथ यात्रा पर हुई ये सुनवाई चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों वाली बेंच ने की है।

कोर्ट के सामने रखी ये दलील

केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता किए बिना और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये यात्रा निकाली जाएगी। जबकि उड़ीसा विकास परिषद का पक्ष रख रहे वकील रणजीत कुमार ने कोर्ट से कहा कि केवल रथ यात्रा के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को अनुमति दी जाए। अगर मंदिर से सभी लोगों को अनुमति दी जाती है तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी।

वहीं CJI ने कहा कि ”हमें पता है। ये सब माइक्रो मैनेजमेंट राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन केंद्र की गाइडलाइन के प्रावधानों का पालन करते हुए जनस्वास्थ्य के हित मुताबिक व्यवस्था हो। वहीं जब भी ऐसा लगे की स्थिति बिगड़ रही है तो ओडिशा सरकार यात्रा पर रोक भी लगा सकती है।

गौरतलब है कि ये यात्रा 10 से 12 दिन की होती है और इस यात्रा के दौरान तीन रथ निकाले जाते हैं। इस साल कोरोना वायरस के कारण इस यात्रा को लेकर सवाल बनें हुए थे। वहीं जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने लोगों की सेहत का हवाला देते हुए इस यात्रा को ना करने का आदेश दिया। हालांकि आज जब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दी गई तो कोर्ट ने इस यात्रा को करने की अनुमति दे दी है।

मुख्यमंत्री ने की यात्रा को लेकर बैठक


सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आज ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर शाम 5 बजे एक बैठक की है। जिसमें इस यात्रा के इंतजामों पर चर्चा हुई है।

आपको बता दें कि ये यात्रा हर साल पुरी के जगन्नाथ मंदिर से निकला जाती है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस साल इस कोरोना की वजह से यात्रा में केवल पुजारी ही हिस्सा लें सकेंगे और लोगों को यात्रा में शामिल होने की अनुमित नहीं दी गई है।

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