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8 जून से खुल रहे हैं होटल, रेस्टॉरेंट, लेकिन इन 10 नियमों का हर हाल में करना होगा पालन

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने देश में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान सरकार चरणबद्ध तरीके से कई सारी चीजों को खोलने जा रही है और धीरे-धीरे देश को अनलॉक कर रही है। 8 जून से सरकार धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां आदि चीजों को खोल देगी। वहीं इसके कुछ दिनों बाद स्कूल, जिम, स्वीमिंग पूल और आदि चीजों को भी खोल दिया जाएगा। यानी सरकार ने देश को अनलॉक करने की पूरी तैयारी कर ली है। देश को अनलॉक करने के साथ ही सरकार की और से बनाए गए 10 नियमों का पालन भी देश वासियों को करना होगा। गृह मंत्रालय की और से बनाए गए ये 10 नियम इस प्रकार हैं।

गृह मंत्रालय के कोरोना वायरस से जुड़े 10 नियम

मास्क पहनना है जरूरी

गृह मंत्रालय की और से ये साफ निर्देश दिया गया है कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सफर के दौरान मास्क का प्रयोग करना होगा। घर से निकलते समय मास्क पहनना जरूरी होगा।

दूरी का करना होगा पालन

दूसरे नियम के तहत लोगों को दो गज की दूरी का पालन करना होगा और एक दूसरे से 6 फीट यानी करीब दो गज की दूरी बनाकर रखी होगी। गौरतलब है कि सरकार शुरू से ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने को कहे रही है।

अधिक लोगों के जमा होने पर है प्रतिबंध

मास गैदरिंग पर प्रतिबंध जारी रहेगा और एक जगह पर अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं। मंत्रालय की और से साफ कहा गया है कि शादी जैसे समारोह में 50 मेहमान और अंतिम यात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

थूकने पर प्रतिबंध

गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर राज्य सरकारें जुर्माना लगा सकती हैं।

तंबाकू पर प्रतिबंध

सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, पान, गुटखा, खैनी जैसी चीजों का सेवन नहीं किया जा सकेगा और सार्वजनिक जगहों पर इन्हें खाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

कार्यालयों में ना आएं ज्यादा लोग

गृह मंत्रालय की और से ये साफ किया गया है कि कार्यालयों में ज्यादा कर्मचारियों को ना बुलाया जाए और हो सके तो कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा जाए।

रोटेशन सिस्टम

कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और अन्य स्थानों पर रोटेशन सिस्टम के जरिए कम किया जाए। ताकि एक जगह पर ज्यादा लोग जमा ना हो सके।

की जाए स्क्रीनिंग

कार्यालयों में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाए और कार्यकाल की हाइजीन का भी ध्यान रखा जाए। हर जगह पर हैंडवॉश या सैनिटाइजर रखा जाए।

सैनिटाइजेशन करना है जरूरी

सैनिटाइजेशन का भी खासा ध्यान रखा जाए और जिस जगह पर अधिक लोग जमा होते हो, उसे रोज सैनिटाइज किया जाए। रेलवे स्ट्रेशन सहित दुकानों को सैनिटाइज करने के आदेश गृह मंत्रालय ने पहले से ही दे रखे हैं।

काम के दौरान हो गैप

कार्यस्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए शिफ्ट के बीच में गैप देना का आदेश भी गृह मंत्रालय ने दिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार शिफ्ट और लंच ब्रेक के दौरान गैप रखा जाए ताकि लोग दूरी के नियम का सही से पालन कर सकें।

गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए इन 10 नियम का पालन आप जरूरी करें ताकि आप की रक्षा कोरोना वायरस से हो सके।

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