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लॉकडाउन खोलने को लेकर सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान, इस तरह से 3 चरणों में खुलेगा देश

लॉकडाउन को 30 जून तक कंटेनमेंट ज़ोन में बढ़ा दिया गया है और अन्य इलाकों से चरण बद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोले जाने की तैयारी भी की जा रही है। खबरों के अनुसार लॉकडाउन 5.0 में कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। इन इलाकों को तीन चरणों में खोला जाएगा जो कि अनलॉक 1 (Unlock1), अनलॉक 2 (Unlock2) और अनलॉक 3 (Unlock 3) चरण होंगे। इन तीनों चरणों से कैसे लॉकडाउन को हटाया जाएगा इसका पूरा प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। सरकार द्वारा तैयार किए गए प्लान के तहत Unlock 1 यानी पहले चरण के तहत आठ जून से कई जगहों को खोला जाएगा। गृह मंत्रालय की और से कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने जाने को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जो कि इस तरह से हैं।

अनलॉक (Unlock1) का पहला चरण

गृह मंत्रालय की और से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार अनलॉक (Unlock1) के पहले चरण में सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल को खोला जाए। 8 जून, 2020 से इन जगहों को खोलने की अनुमित दे दी गई है। हालांकि इन जगहों को खोलने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगा। जिसका पालन करना होगा।

अनलॉक (Unlock 2) का दूसरा चरण

सरकार की और से दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि को खोलने पर विचार किया जा रहा है और सरकार इसको लेकर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर रही है। इतना ही नहीं स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण,कोचिंग संस्थान आदि को खोला जाए की नहीं इसको लेकर अभिभावकों की भी राय ली जाएगी। सबसे राय लेने के बाद जुलाई से ये संस्थान खोली जा सकती हैं।

अनलॉक (Unlock3) का तीसरा चरण

अनलॉक (Unlock 3) यानी तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला (जिम), स्विमिंग पूल, पार्क आदि जगहों को खोला जा सकता है। आने वाले समय के हालातों को देखकर सरकार इसपर फैसला लेने वाली है। अगर सब सही रहा तो इन जगहों को भी खोल दिया जाएगा।

रात के कर्फ्यू में हुआ बदलाव

गृह मंत्रालय की ओर से रात के कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है और अब रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। शनिवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक, रात का कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। साथ में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और सामानों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और ना ही किसी तरह के ई-परमिट की जरूरत होगी। लेकिन राज्य सरकारों को ये छूट दी जाएगी कि वो अपनी सीमा पर प्रतिबंध लगाना चाहते है कि नहीं।

घर में ही रहे ये लोग

गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक, 65 साल से अध‍िक उम्र के लोग, किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर में ही रहें और घर से बाहर ना निकले। वहीं जो लोग घर से बाहर निकलें वो मास्क जरूर पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से करें।

गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन 4.0 खत्म हो चुका है और अब लॉकडाउन 5 को लागू किया गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन 5.0 के तहत कई जगहों को खोला जा रहा है।

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