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शराब, गुटखा और पान की दुकान खोलने को मिली मंजूरी, लॉकडाउन में इन शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें

लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और इसमें कुछ शर्तों के साथ इन दुकानों को खोलने की मंजूरी मिली है

देश में लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरु हो चुका है। अभी तक लॉकडाउन सिर्फ 3 मई तक के लिए था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 17 मई तक के लिए कर दिया गया है। अब पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी होगी। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार लॉकडाउन की स्थितियों को देखते हुए सरकार ने इसे आगे तक बढ़ाने का फैसला किया। इसके साथ ही कुछ नियमों में बदलाव भी लाए गए हैं। राज्यों में जिलों को तीन जोन्स में बांटा गया है- रेड, ऑरेंज, ग्रीन। हालांकि लोगों में सबसे ज्यादा परेशानी इस बात को जानने है कि इस आदेश में उन्हें किन चीजों की छूट मिली है और किन चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

इन शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें

15 अप्रैल के बाद से सरकार ने कुछ गैर जरुरी दुकानें खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन उसमें शराब की दुकानों पर रोक लगी हुई थी। अब गृह मंत्रालय की ओर से ऑर्डर में सार्वजनिक स्थलों के लिए कई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमे सबसे खास निर्देश पान और शराब की दुकान को लेकर सामने आया है। सरकार का कहना है कि जो भी दुकानें शराब, पान या गुटखा जैसे उत्पाद बेच रही हैं, उन्हें लगभग 6 फीट की दूरी बनानी होगी। यानि कि कम से कम 2 गज की दूरी पर खड़े होकर ये सामान लेना होगा। साथ ही एक बार में दुकान में 5 से ज्यादा लोग इक्ट्ठा नहीं होंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन में शराब की बिक्री की अनुमित दी गई है। इन दुकानों पर 5 से ज्यादा ग्राहकों के इक्ट्ठा होने की अनुमति नहीं है। चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं कंटेनमेंट जोन यानि की रेड जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। कंटनमेंट जोन में शराब और पान की दुकान नहीं खुलेंगी।

2 गज की दूरी है जरुरी

इसे लेकर और भी कई नियमों को लोगों को पालन करना होगा। ये भी बताया गया है कि शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी। साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए। जिन मॉल्स या मार्केटिंग कॉम्प्लेक्सें शराब की दुकानें हैं वो नहीं खोली जाएगी और शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी।

गौरतलब है कि शराब और पान के शौकीनों के लिए लॉकडाउन में परेशानियां ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे फेज में शर्तों के साथ इनकी बिक्री पर छूट दी है। जिन दुकानों पर शराब पान मसाले बेचे जाएंगे वहां लोगों के बीच 6 फीट की दूरना अनिवार्य है। साथ ही दुकानों को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग ना हों।

रेड जोन को नहीं  मिली छूट

शराब के साथ पान मसाला, गुटखा और तंबाकू बेचने की भी मंजूरी दी गई है, लेकिन इन्हें सार्वजनिक तौर पर खाना बैन है। सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक लगी रहेगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में रेड जोन के मुकाबले काफी छूट दी गई है। ऑरेंज जोन में कुछ नियमों के साथ गाड़िया चल सकती है, वहीं ग्रीन जोन में 50 फिसदी यात्रियों के साथ बसें चलाईं जा सकती हैं। हालांकि किसी भी छूट में सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी है।

अभी इन सामानों की बिक्री ऑरेंज और ग्रीन जोन में जारी रहेगी, लेकिन कुछ चीजों पर सख्त पाबंदी 17 मई तक जारी रहेगी। जैसे रेल, हवाई, मेट्रो, सड़क परिवहन को एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा करने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने के निर्देश हैं। देश में किसी भी तरह के धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि गृह मंत्रालय की विशेष अनुमति और जरुरत के आधार पर कुछ हवाई और रेल यात्राओं की अनुमित मिल सकती है।

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