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लॉकडाउन: दुकान खोलने में मिली छूट, लेकिन इन दुकानों में अभी भी लगा रहेगा ताला

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने देशभर में 3 मई तक का लॉकडाउन लगाया था. इसके अंतर्गत लगभग सभी तरह की दुकाने बंद थी. इससे कई लोगो को दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा था. हालाँकि अब गृह मंत्रालय ने एक खुशखबरी दी हैं. आज शनिवार से जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई हैं. हालाँकि इसमें कुछ ख़ास शर्तें हैं जिनका पालन करना अनिवार्य हैं.

कौन खोल सकता हैं दूकान?

गृह मंत्रालय के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों में मौजूद वे दुकानें खुल सकती हैं जो कि स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं. इसके अलावा नगर पालिका के इलाके में मौजूद आवासीय परिसर वाली दुकाने, गली मोहल्ले की दुकाने और स्टैंड आलों दुकाने खोली जा सकती हैं. इसमें जरूरी और गैर जरूरी दोनों की केटेगरी के सामान वाली दुकाने शामिल हैं.

ये दुकाने नहीं खुलेंगी

गृह मंत्रालय ने ये भी सपष्ट कर दिया हैं कि कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में दुकाने खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए जिन इलाकों में कोरोना के संक्रमण फैलने का अधिक खतरा हैं उन इलाकों को राहत नहीं दी जाएगी. गौरतलब हैं कि पीएम मोदी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भी यह सपष्ट कर चुके हैं कि राहत पाना आपके ही हाथ में हैं. यदि आप अपने इलाके में सावधानी रखेंगे और उसे कंटेनमेंट जोन में तब्दील नहीं होने देंगे तो वहां भी जल्द छूट मिल सकेगी. इसके अतिरिक्त मल्टी और सिंगल ब्रांड के मॉल्स की दुकाने भी बंद ही रहेगी. इतना ही नहीं निगम क्षेत्र के मार्केट कॉम्प्लेक्स में बनी दुकाने भी 3 मई तक बंद ही रखी जाएगी.

नियम और शर्तें

जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा रही हैं उनके लिए भी कुछ जरूरी नियम और शर्तें हैं जिनका पालन करना आनिवार्य होगा.

– दूकान में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर सकेंगे.

– दुकान में काम कर रहे सभी लोगो को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

– दूकान में व्यापार करते समय सोशल डिस्टेंस (सामाजिक दूरी) का ख्याल रखना होगा. यह नियम दुकानदार और ग्राहक दोनों पर ही लागू होता हैं.

– ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में बाजार खोलने की अनुमति होगी.

– ग्रामीण इलाकों में गैर जरूरी सामान की दूकान भी खोली जा सकती हैं.

– शहरों में आवासीय इलाकों में बनी दुकाने ही खोली जा सकेगी.

– सभी दुकानों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हैं.

– शहरों में मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं होगी.

– थिएटर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल इत्यादि प्लेस खोलने की अनुमति नहीं होगी.

गौरतलब हैं कि 26 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का एलान किया था. पहले इसकी तिथि 14 अप्रैल थी लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ने मामलों को देखते हुए इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया था. फिलहाल देश के सभी शहरों, गाँवों और इलाकों पर नजर रखी जा रही हैं. खासकर रेड ज़ोन वाले इलाके यानी जहाँ कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक हैं, वहां ज्यादा सख्ती दिखाई जा रही हैं. वैसे इस खबर से आपको कितनी ख़ुशी हुई हमें कमेंट में जरूर बताए.

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