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मार्च में बदलने वाले हैं बैंक खाते से जुड़े ये नियम, 1 मार्च से ATM से नहीं निकलेगा 2000 का नोट

मार्च महीने से बैंक से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इसलिए आप इन नियमों को जान लें। क्योंकि इन नियमों से हर बैंक खाता धारक के जीवन पर असर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से नियम हैं जिनमें बदलाव किया गया है।

मार्च में बदल जाएंगे ये बड़े नियम –

जल्द करवाएं KYC

जिन लोगों का खाता SBI बैंक में है उन लोगों ने अगर अपना KYC नहीं करवाया है। तो वो लोग 1 मार्च से पहले ही अपना KYC करवा लें। क्योंकि 1 मार्च से उन सभी खातों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जिनका KYC नहीं हुआ है। SBI के अनुसार अपने खाते की KYC 28 फरवरी तक करवाई जा सकती है। अगर 28 फरवरी तक खाते का KYC अपडेट नहीं किया जाता है तो अकाउंट बंद भी हो सकता है। KYC करवाने के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, राशन कार्ड और इत्यादि तरह के दस्तावेजों की कॉपी बैंक में जमा करवानी की जरूरत होगी।

ATM से नहीं निकलेगा 2 हजार का नोट

सरकारी बैंक इंडियन बैंक की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि एक मार्च से ATM से 2000 रुपये का नोट नहीं निकला जा सकता है। इंडियन बैंक के जिन खातादारों को 2,000 रुपये का नोट चाहिए होगा। उन्हें बैंक की ब्रांच में आकर ये नोट मिल जाएगा। यानी इंडियन बैंक के एटीएम से 1 मार्च से 2000 रुपये का नोट नहीं निकलेंगे और बैंक ने ATM में 2,000 रुपये का नोट रखने वाले कैसेट्स को डिसएबल भी कर दिया है।

लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी

जीएसटी के नए नियम के अनुसार एक मार्च से 28 फीसदी की दर से लॉटरी पर GST लगेगा। जीएसटी काउंसिल के द्वारा बनाए गए नए नियम के अनुसार 28 फीसदी जीएसटी में से केंद्रीय 14 फीसदी और राज्य सरकार 14 फीसदी टैक्स वसूलेंगी। यानी जिन लोगों की एक मार्च से लॉटरी लगेगी उन लोगों को जीएसटी 28 फीसदी देनी होगा।

ATM कार्ड के नियमों में बदलाव

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के मुताबिक ATM कार्ड जारी करते समय एटीएम और PoS पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति ही दी जाएगी। ATM से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। RBI के नए नियमों के अनुसार डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त ग्राहकों को केवल घरेलू ट्रांजेक्शन की अनुमति होगा।

अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए ग्राहकों को आवदेन करनी होगी। जिसके बाद  उनके कार्ड में ये सुविधा भी उपल्बध करवा दी जाएगी। सरल शब्दों में समझा जाए तो आप अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इसका फैसला आपके हाथों में होगा। अपनी सुविधा के हिसाब से कार्ड में कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है या कौन सी डीएक्टिवेट ये आप तय कर सकते हैं। कार्ड से जुड़े अन्य नियमों के तहत अब ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है। ATM कार्ड से जुड़े ये नियम 16 मार्च, 2020 से नए कार्डों के लिए लागू हो जाएंगे। वहीं पुराने कार्ड वाले लोग ये तय कर सकेंगे की उन्हें अपने कार्ड में किन सुविधाओं को बंद करना है और किन्हें शुरू रखना है। हालांकि ये नियम RBI की ओर से जारी नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड पर लागू नहीं किए जाएंगे।

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