राजनीति

काला हिरण शिकार मामला : कोर्ट में जज ने पूछे 57 सवाल, सलमान बोले- मैं निर्दोष!

काला हिरण शिकार मामले में सलमान और उनके साथियों को शुक्रवार को मुजरिम बयान सुनाए गए. मुज़रिम बयान सुनने के लिए सैफ, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे गुरुवार दोपहर जोधपुर पहुंच गए. सलमान खान शुक्रवार को सुबह ही जोधपुर पहुचें. सलमान के साथ उनकी बहन अलवीरा भी मौजूद थी. जोधपुर की सीजेआई कोर्ट में आज सलमान खान के साथ ‘हम साथ साथ हैं’ की टीम पर सुनवाई हुई.

खुद को बताया निर्दोष :

इसके बाद में जज ने 57 सवाल पूछे थे. सलमान ने सिर्फ यही जवाब दिया- कि मैं बेकसूर हूं. मुजरिम बयान सुनने के लिए सैफ, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे गुरुवार दोपहर जोधपुर पहुंच गए. जब सलमान से पूछा गया कि जीप कौन चला रहा था, इसका जवाब देते हुए उन्‍होंने कहा,’ मैं नहीं जानता. मैं वहां नहीं था. वन विभाग ने पॉपुलैरिटी के लिए यह मुद्दा उठाया है.’

1998 में कांकणी गांव में दो काले हिरणों का कथित शिकार किए जाने के मामले में बुधवार को सलमान व अन्य सितारों के कोर्ट में बयान होने थे. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपतसिंह राजपुरोहित ने मुल्जिम बयान के लिए सभी आरोपियों को हाजिर रहने के आदेश दिए थे. इन पांचों के खिलाफ जारी मामले में अब गवाहों से जिरह पूरी होने के बाद कोर्ट इन सभी को मुजरिम बयान सुनाएगी तय कार्यक्रम के अनुसार सभी को मुजरिम बयान के लिए 25 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित रहना था, लेकिन इन सभी ने कोर्ट से हाजरी माफी मांग ली. इस पर अब कोर्ट ने शुक्रवार का दिन तय किया था.

क्या था मामला :

उल्लेखनीय है कि 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ है’ की शूटिंग के दौरान सलमान सहित अन्य सितारों पर जोधपुर जिले के कंकाणी गांव में काले हिरण का शिकार करने का आरोप है. शिकार के समय जीप में सैफ , सोनाली, तब्बू और नीलम भी सवार थे. इन सब पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है. सलमान पर तीन जगह हिरण का शिकार करने का आरोप लगा जबकि एक केस शिकार के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ. इनमें से तीन में सलमान बरी हो चुके हैं जबकि शिकार का एक केस अब भी चल रहा है और उसी में आज सलमान और बाकी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना है.

Back to top button