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राष्ट्रपति की कार पर क्यों नहीं होती नंबर प्लेट? जान लीजिए क्यों उनके लिए है ये अलग कानून

नई दिल्ली – अगर आपको मालूम न हो तो सबसे पहले बात दें कि हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल सहित कई VVIP की कारों पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होती। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि जब देश के हर वाहन पर नंबर प्लेट होना जरूरी है तो राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट क्यों नही होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर राष्ट्रपति के लिए अलग कानून क्यों है? तो आज हम आपके इन्ही सवालों के जवाब दे देते हैं। राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट क्यों नही होती आप इसकी वजह जानकर हैरान हो जाएंगे।

क्या है नम्बर प्लेट का कानून

सबसे पहले ज़रा सोचिए अगर हम और आप अपनी गाड़ी को बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के बाहर लेकर निकले तो क्या होगा? हमारी गाड़ी पुलिस जब्त नहीं कर लेगी या फिर चालान कट जाएगा। लेकिन देश के राष्ट्रपति के लिए ये कानून कुछ अलग है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास 14 ऐसी गाड़ियां होती हैं, जिन पर नंबर प्लेट नहीं लगी होती। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि देश के राष्ट्रपति को किस कानून के तहत ये छूट मिलती है? तो आइए आपको राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट क्यों नही होती है-

दरअसल किसी भी गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, जिसे सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। इसे RC भी कहा जाता है। यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी गाड़ी के नम्बर प्लेट पर लिखा होता है। यह रजिस्ट्रेशन नम्बर दिल्ली में DL, चंडीगढ़ में CH, उत्तर प्रदेश में UP, उत्तराखंड में UK, पंजाब में PB और बिहार में BR से शुरू होता है। किसी भी आम आदमी की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए मान्य होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना कोई भी गाड़ी सड़क पर नही चल सकती। लेकिन, राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट लगाने को लेकर कानून थोड़ा अलग है। राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट क्यों नही होती?

राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट क्यों नही लगा होता :

राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट क्यों नही लगा होता। ये बताने से पहले आपको बता दे कि अगर कोई व्यक्ति कोई नई गाड़ी लेता है तो उसे रजिस्ट्रेशन नम्बर जारी होने तक एक टैंपरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाता है। वह इस नम्बर से अपनी गाड़ी चला सकते हैं। अब बात करते है कि राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट क्यों नही होता है। आपको बता दे कि भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से गाड़ी खरीदने पर उसका रजिस्ट्रेशन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होता है। लेकिन, अपने जिस राज्य से गाड़ी खरीदी है उस राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में उसे 12 महीने से ज्यादा समय से चला रहे है तो आपको उसी राज्य में अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है।

ब्रिटिश सिस्टम के मुताबिक ‘किंग कैन डू नो रॉन्ग’ यानि एक राजा कभी भी गलत नहीं कर सकता। इसी वजह से राष्ट्रपति व अन्य माननीयों की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। यही वजह है कि राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट नही होता है। ब्रिटिश सिस्टम को मानते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल सहित तमाम वीवीआइपी की कारों पर नंबर प्लेट नहीं लगाया जाता है। लेकिन हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इन गाड़ियों पर भी नम्बर प्लेट लगाने की मांग की है।

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