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अब दलालों को जाएं भूल! सिर्फ 60 रुपये में बन सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस..

गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है. लोग पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हज़ारों रुपये खर्च करने को तैयार हो जाते थे. एजेंट उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनसे हजारों रुपये ऐंठ लेते थे. पर अब ऐसा नहीं होगा. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले इन दलालों की अब छुट्टी हो सकती है. अब कोई भी व्यक्ति अपना लाइसेंस महज़ 60 रुपये में बनवा सकता है. जी हां, जिस काम के लिए पहले आपको 1000 से 1500 रुपये खर्च करने पड़ते थे वह काम अब सिर्फ 60 रुपये में हो जाएगा. डीएल बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे केवल 60 रुपये में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं.

हम आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस देने का काम राज्य में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का होता है और हर राज्य के अपने अलग-अलग नियम और क़ानून हैं.

कैसे बनवाएं 60 रुपये में डीएल

                                   

  • ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट पर जाने के बाद वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऑप्शन दिखाई देगा. बस आपको उस विकल्प पर क्लिक करना है.
  • अगर पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.
  • आवेदन करने के कुछ दिनों बाद आपको एक परीक्षा से गुज़रना होगा. यह परीक्षा ट्रांसपोर्ट विभाग के जोनल ऑफिस में होता है. परीक्षा में केवल 10 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं.
  • जिन लोगों ने लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है वह लोग कुछ दिन गाड़ी चलाने के बाद पर्मानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
  • पर्मानेंट लाइसेंस के लिए जोनल ऑफिस में जाकर फॉर्म नंबर 4 भरना होगा.
  • लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देने के बाद आपको कई नियमों का पालन करना होगा. अगर आप लाइसेंस की डिलीवरी घर पर चाहते हैं तो आपको फॉर्म के साथ एक डाक लिफ़ाफ़ा देकर आना होगा. नहीं तो आपको अपना डीएल एसडीएम ऑफिस जाकर लेना होगा.

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