
आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जेल से बाहर आने में आ गया ये अड़ंगा
यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन सवाल है कि क्या आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे। आजम की रिहाई का क्या है पूरा मामला आपको आगे बताते हैं।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दी जमानत
यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे।
क्यों नहीं रिहा होंगे आजम खान
3 दिन पहले एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे 3 स्कूलों की मान्यता कराने के मामले में आजम खान के खिलाफ 3 दिन पहले रामपुर में केस दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के वारंट को सीतापुर जेल में शामिल भी कराया जा चुका है।
अल्लामा जमीर ने दर्ज करवाया केस
वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने के मामले में अगस्त 2019 में लखनऊ में पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में यह केस रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था।
आजम पर 88 केस दर्ज
आजम खान के खिलाफ अब तक 88 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से 86 मुकदमे में उन्हें अलग-अलग अदालतों से पहले ही जमानत मिल चुकी थी। इस के मामले को मिलाकर 87 मामलों में आजम खान की जमानत हो चुकी है। लेकिन 88वें केस की वजह से उन्हें जेल में रहना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी
जेल में रहते हुए यूपी के रामपुर से विधायक चुने गए आजम खान फरवरी 2020 से जेल में बंद है। पिछले दिनों आजम खान की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 महीने से आदेश लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आई गवई की बेंच ने सुनवाई 11 मई के लिए टालते हुए कहा था कि हम हाई कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। ज़रूरी हुआ तो आदेश देंगे। अब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले आजम खान को जमानत दी है।