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शादी का झांसा देकर करवाया लिंग परिवर्तन, मजे लेने के बाद प्रेमी बोला- अब दिल भर गया, शादी कैंसिल

शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और फिर धोखा देने के आप ने कई मामले देखें और सुने होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के गौरखपुर में एक बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया है। यहां दो युवकों को आपस में प्यार हो गया।

पहले युवक ने दूसरे से कहा कि तुम अपना लिंग परिवर्तन करवा लो, फिर पति-पत्नी बनकर साथ रहेंगे। अपने प्रेमी की बात मानकर युवक ने लिंग बदलने का ऑपरेशन करवा लिया। लेकिन फिर जो हुआ वह बड़ा ही दुखद था।

दो युवकों को आपस में हुआ प्यार

दरअसल आरोपी मुमताज और पीड़ित युवक एक ही ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे। मुमताज ढोलक बजाता था तो पीड़ित युवक डांस करता था। साथ में काम करते हुए दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। फिर ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई।

शादी का झांसा देकर करवाया लिंग परिवर्तन

मुमताज ने पीड़ित युवक से कहा कि वह अपना लिंग परिवर्तन करवा ले, फिर दोनों शादी रचा पति पत्नी बन खुशहाल जीवन जिएंगे। पीड़ित युवक अपना लिंग परिवर्तन करवा आ गया। उसमें कई हार्मोनल बदलाव भी हुए। उसकी आवाज बदल गई। उसने अपना नाम भी बदल लिया।

मजे लेने के बाद छोड़ दिया

लिंग बदलने के बाद मुमताज ने अपने प्रेमी संग कुछ दिन मजे लिए, लेकिन फिर उसका दिल भर गया। उसने उसे छोड़ दिया और शादी से भी इनकार कर दिया। ऐसे में पीड़ित युवक ने 22 अक्टूबर 2021 में उरुवा इलाके के रहने वाले मुमताज पर केस दर्ज किया था।

पुलिस ने गिरफ्तार कर लगाई कई धाराएं

पुलिस काफी समय से इस केस पर काम कर रही थी। अब बीते मंगलवार (15 फरवरी) पुलिस ने आरोपी मुमताज को गिरफ्तार कर लिया। जांच में जो भी सबूत मिले उनके आधार पर अप्राकृतिक दुष्कर्म की धारा भी बढ़ा दी गई।आरोपी मुमताज फिलहाल जेल में बंद है।

गोला पुलिस ने केस में मानव अंग प्रत्यारोपण, यौन अंग को विच्छेद कर क्षति पहुंचाने, खतरनाक तरीके से अंगों से छेड़छाड़, खतरनाक द्रव्य पिलाना, आपराधिक न्यास भंग, जान से मारने की धमकी देने जैसी धारों के तहत केस दर्ज किया है। इन धाराओं में सजा के अलावा एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी है।

आरोपी पर लगी धाराएं और सजा इस प्रकार हैं –

  • धारा 320 : यौन अंग को विच्छेद कर क्षति पहुंचाना (सजा 10 साल)।
  • धारा 326: खतरनाक तरीके से अंगों से छेड़छाड़ (सजा 10 साल)।
  • धारा 328: खतरनाक द्रव्य पिलाना (सजा 10 साल)।
  • धारा 406: आपराधिक न्यास भंग (सजा 3 साल व आर्थिक जुर्माना या दोनों)।
  • धारा 506: जान से मारने की धमकी देना (सजा 2 साल या जुर्माना या दोनों)।

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