राजनीति

जानिए किस बयान पर कोर्ट ने अब कह दिया Owaisi के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाओ

एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद अस्सुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, उन्हें पहला झटका चुनाव आयोग से लगा, अब एक और झटका अदालत ने दिया है। हैदराबाद की एक अदालत ने पुलिस को ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि ये मुकदमा ओवैसी के उस बयान को लेकर दर्ज किया जाएगा, जिसमें उन्होने ऐलान किया था कि इस्लामिक स्टेट से सहानुभूति रखने वाले संदिग्ध पांच आरोपियों को उन्होने कानूनी सहायता मुहैया कराने की बात कही थी

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कोर्ट ने वकील के. करुणा सागर की शिकायत के बाद ये निर्देश दिया है, हैदराबाद के एक अदालत ने सरुर नगर पुलिस थाने में ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है, इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को इस संदर्भ में 30 जुलाई से पहले रिपोर्ट भी देने को कहा है। वकील के. करुणा सागर पहले पुलिस के पास ही गए थे, लेकिन पुलिस ने उनके कहने पर शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद उन्होने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

वकील के. करुणा सागर ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मैने पुलिस में तीन जुलाई को ही शिकायत दी थी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, वो मामले में कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद मैंने कोर्ट का रुख किया। अब मेरी शिकायत के बाद माननीय कोर्ट ने हैदराबाद के सरुर थाना पुलिस को निर्देश जारी किया है कि वो ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 के तहत मामला दर्ज करें, साथ ही मामले में पुलिस से 30 जुलाई तक जवाब भी मांगा है।

विदित हो कि एऩआईए और हैदराबाद पुलिस ने मिलकर इस्लामिक स्टेट से सहानुभूति रखने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पर ओवैसी ने कहा था कि अगर वो दो-तीन साल जांच के बाद पाक-साफ हो कर बाहर आ जाएंगे, तो क्या एऩआईए के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा, साथ ही उन्होने उन पांचों को कानूनी लड़ाई के लिये सहायता का भी ऐलान किया था।

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