राजनीति

ईवीएम मुद्दे पर AAP को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, खारिज हुयी याचिका!

दिल्ली के निकाय चुनाव होने में दो दिन बचे हैं ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें मांग की गयी थी कि दिल्ली के निकाय चुनावों के लिए वह ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की जाएं, जिनमें वीवीपीएटी यानी कि वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन भी अटैच हो सके.

ईवीएम मुद्दे : याचिका खारिज कर दी –

गौरतलब है कि 23 अप्रैल को एमसीडी के चुनावों के लिए मतदान और मतगणना होनी है. ऐसे में चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसबात की दलील देते हुए आप ने वीवीपीएटी वाली मशीनों का इस्तेमाल किये जाने की मांग की थी. इसपर हाई कोर्ट ए कहा कि चुनाव के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में अदालत आखिरी समय में ऐसा फैसला नहीं दे सकती कि वीवीपीएटी वाली मशीनों से ही चुनाव कराये जाएं. इस दलील के साथ ही अदालत ने आप की याचिका खारिज कर दी.

दरअसल मामला यह है कि बीते दिनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य राजनैतिक दलों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था. उनका कहना था कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की गयी है. इसलिए ईवीएम में कोई भी बटन दबाने पर कमल के निशान को वोट जा रहा है.

केजरीवाल ने एलानकिया था कि वह ईवीएम से छेड़छाड़ के 10 तरीके जानते हैं.

बीते दिनों केजरीवाल ने इस बात का एलान भी किया था कि वह ईवीएम से छेड़छाड़ के 10 तरीके जानते हैं. मगर अभी तक ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं हुयी है. आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एके पाठक ने कहा कि वीवीपीएटी वाली ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल के लिए अब नहीं कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है.

गौरतलब है कि वीवीपीएटी वाली ईवीएम मशीनें 2nd और 3rd जेनेरेशन की मशीनें हैं. इनमें वोटर के वोट देने के बाद एक पर्ची निकलती है जिसपर उप पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रिंट होता है जिसे वोटर ने वोट दिया है. यह पर्ची थोड़ी देर बाद अपने आप सीलबंद डिब्बे में गिर जाती है. आम के अलावा एक और एमसीडी उम्मीदवार ने इस सम्बन्ध में याचिका दाखिल की थी.

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