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सुशांत केस CBI को सौंप जाए की नहीं? आज 11 बजे आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। ये फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। कोर्ट की और से रिया चक्रवर्ती की याचिका पर ये फैसला आना है। रिया चक्रवर्ती की और से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें रिया ने कोर्ट से कहा था कि इस केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। साथ में ही मुंबई पुलिस ने ये केस सीबीआई को सौंपने जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। आज जस्टिस हृषिकेश राय की एकल जज पीठ रिया चक्रवर्ती की इस याचिका पर फैसला देगी। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया। जिसपर रिया ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वो मुंबई में रहती हैं और सुशांत की मौत मुंबई में हुई है। इसलिए ये केस मुंबई में ट्रांसफर कर दिया जाए।

बिहार पुलिस की सिफारिश पर ये केस केंद्र ने सीबीआई को सौंप दिया था। लेकिन केंद्र के इस फैसले पर मुंबई पुलिस ने आपत्ति जताई थी। मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये केस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश करने का आधिकार केवल महाराष्ट्र सरकार के पास है। क्योंकि सुशांत की मौत महाराष्ट्र राज्य में हुई है। जिसके बाद ये केस मुंबई पुलिस को जाएगा या सीबीआई को इस पर फैसला आज आना बाकी है।

सीबीआई को भी है फैसले का इंताजर

आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया जाता है? इसपर सीबीआई की भी नजर है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट का फैसला अगर सीबीआई के हक में आता है और ये केस सीबीआई को सौंपा जाता है। तो सीबीआई की SIT टीम तुरंत मुंबई रवाना हो जाएगी।

सुशांत केस को लेकर रिया की और से जो याचिका दायर की गई थी उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पिछले मंगलवार को हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को अच्छे से सुनने था और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवकेट मनिंदर सिंह ने बिहार सरकार की तरफ से पक्ष रखा था। एएम सिंघवी ने महाराष्ट्र सरकार, श्याम दिवान ने रिया की तरफ से और विकास सिंह सुशांत सिंह के परिवार का पक्ष रखा था। अपना पक्ष रखने के बाद इन सभी ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लिखित जवाब भी सौंपा था।

केंद्र ने रखा था सीबीआई का पक्ष

केंद्र सरकार की और से सीबीआई का भी पक्ष कोर्ट में रखा गया था और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि मुंबई पुलिस ने केवल 56 गवाहों का बयान दर्ज किया है। मुंबई में कोई केस लंबित नहीं है। इसलिए वहां केस ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई को ये जांच जारी रखने का आदेश देना चाहिए।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की और से सीबीआई को इस केस की जांच करने से रोका नहीं गया है। लेकिन फिर भी सीबीआई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है जो कि आज 11 बजे आना वाला है।

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