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1 जुलाई से बदल जाएंगे ये 5 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा गहरा असर

कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए कई जरूरी डेडलाइंस को 30 जून से आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें इनकम टैक्स रिफंड दाखिल करना, आधार-पैन लिंक दाखिल करना, स्मॉल सेविंग्स स्किम्स में सालाना डिपॉजिट  करने की डेडलाइन शामिल है। हालांकि अभी भी कई ऐसी चीजें हैं, जो 1 जुलाई से बिल्कुल बदल जाएंगी। ऐसे में अगर आपने इनपर ध्यान नहीं दिया, तो आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइये जानते हैं कि कल से आपके पैसों से जुड़ी कौन सी चीजें बदलने वाली हैं।

1. एटीएम विड्रॉल चार्ज

कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा था कि अगले 30 जून तक ATM कार्ड होल्डर्स किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, इस पर उन्हें कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे में साफ है कि 1 जुलाई से ये छूट खत्म हो जाएगी और अगर आप अपने बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो एक मिनिमन ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। बता दें कि आपको 8 से 20 रूपए तक चार्ज देना पड़ सकता है। आमतौर पर 1 महीने में 5 बार फ्री लेनदेन की सुविधा होती है,जबकि दूसरे बैंक के एटीएम से ये सुविधा सिर्फ 3 बार होती है।

2. एकाउंट मिनिमम बैलेंस चार्ज

ग्राहकों के बैंक एकाउंट में अगर मिनिमम बैंलेस नहीं रहता है, तो उनसे चार्ज वसूला जाएगा। बता दें कि हर बैंक अपने हिसाब से मिनिमम बैलेंस ग्राहकों के लिए तय करते हैं, इसके बाद ग्राहकों को अपने बैंक एकाउंट में इस बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है। अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं, तो बैंक उनसे इसका चार्ज वसूलते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन के बाद 30 जून तक ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पर छूट दी गई थी।

3. ईपीएफ एकाउंट होल्डर्स को पैसे निकालने की छूट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ एकाउंट होल्डर्स को अपने एकाउंट से एक तय सीमा तक पैसे निकालने की छूट दी थी, बता दें कि 30 जून के बाद ये सुविधा खत्म होने जा रही है। जाहिर है, 1 जुलाई के बाद आप पीएफ एडवांस क्लेम नहीं कर सकेंगे। हालांकि पीएफ क्लेम के लिए कोविड-19 के पहले नियम व योग्यता के तहत पैसे निकाले जा सकते हैं।

4. सबका विश्वास योजना

सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित पुराने और विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई ‘सबका विश्वास योजना’ के भुगतान की डेडलाइन 30 जून है। बता दें कि 1 जुलाई से आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे, जबकि टैक्स संबंधी हर विवाद का ये समाधान है। दूसरी तरफ सरकार ने साफ कर दिया है कि 30 जून के बाद वो इस स्किम की डेडलाइन नहीं बढ़ाएंगे।

5. नई कंपनी खोलने संबंधी नियम

 

स्टार्ट अप करने वालों के लिए राहत की खबर ये है कि 1 जुलाई से नई कंपनी की शुरूआत करना बहुत आसान होने वाला है। माना जा रहा है कि घर बैठे ऑनलाइन सिर्फ आधार नंबर के जरिए ही कंपनी का रिजस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। बता दें कि सरकार ने स्व-घोषणा के आधार पर कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के  लिए सभी जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह नई गाइडलाइंस 1 जुलाई 2020 से लागू हो जाएंगे।  ज्ञात हो कि अभी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत होती है।

इसकी जानकारी 1 जुलाई 2020 से पहले सार्वजनिक की जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 1 जून 2020 को निवेश एवं कारोबार के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण के नए मानदंडों की अधिसूचना जारी की थी। सभी नए मानदंड 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे।

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