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दिल्ली में आज से चलेंगी ओला-उबर टैक्सी, इन 5 शर्तों के साथ यात्रियों को सफर कराएगा OLA

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि तो बढ़ाई है साथ ही राज्यों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में खुद निर्धारित करने की छूट भी दी है

देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद से ही गृह मंत्रालय ने इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने अपनी पिछले जनता संवाद में कहा था कि लॉकडाउन का चौथा चरण नए नियमों के साथ नए रंग रुप में सामने आएगा। ऐसे में लॉकडाउन के इस चौथे चरण में काफी ढील भी दी गई है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि तो बढ़ाई है साथ ही राज्यों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में खुद निर्धारित करने की छूट भी दी है। इसी के चलते दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी कुछ नियमों के साथ सड़कों पर कैब सेवाओं की अनुमति दे दी है। इसे देखते हुए खुद ओला ने ड्राइवरों और पैसेंजरों के लिए 5-5 नियम बनाए हैं।

क्या है ओला की शर्तें

बता दें कि सबसे पहले तो कंटेनमेंट जोन में ओला कैब बिल्कुल ही नहीं चली चलेगी और ना ही जाएगी। इसके साथ ही कैब के ड्राइवरों को राइड के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अपनी यात्रा शुरु करने से पहले अपनी सेल्फी खींचकर एप के जरिए ओला एप पर डालना होगा। ड्राइवर राइड के दौरान मास्क और सैनिटाइजर अपने पास ही रखेंगे। हर राइड के बाद ड्राइवर को कार के कॉमन एरिया जैसे की हैंडल सीट जैसी जगहों को सैनिटाइज करना होगा। ये ही वो जगह हैं जो सबसे ज्यादा ह्यूमन कॉन्टेक्ट में आती हैं।

ड्राइवर के साथ साथ सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। यात्रा के दौरान पैसेंजर को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही राइड शुरु करने से पहले सैनिटाइज करना भी जरुरी होगा। ओला ने साफ तौर पर कहा है कि सफर के समय एसी बंद रहेगी और खिड़की खुली रहेगा। इसका कारण है सफर के दौरान हवा का रिसर्कुलेशन से बचे रहना। कैब के अंदर दो लोगों से ज्यादा लोगों को बैठने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही दोनों यात्रियों को पिछली सीट पर खिड़की की तरफ ही बैठना होगा।

मेट्रो को नहीं मिली इजाजत

सफर के लिए अगर यात्री कोई सामान लेकर आया है तो उसे चढ़ाने और उतारने का काम ड्राइवर नहीं करेगा। ये काम यात्रियों को खुद करना होगा। इसके अलावा ड्राइवर और यात्रियों में कम संपर्क हो इसके लिए कैशलेस पेमेंट करना भी जरुरी होगा। बता दें कि अभी लॉकडाउन के चलते बस, मेट्रो, रेल और हवाई जहाज को पूरी तरह खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। दिल्ली के अंदर नॉन-कंटेनमेंट जोन में कम यात्रियों के साथ बसें चलेंगी।

वहीं अब दिल्ली में भी शॉपिंग मार्केट खोलने की छूट दे दी गई है। हालांकि इसमें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। राजधानी दिल्ली के कई पॉपुलर मार्केट्स खुलने वाले हैं। सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन के चौथे चरण में कई दुकानें खोलने की इजाजत दी जाएगी। पहले चरण में सरोजनी नगर, खान मार्केट और क्नॉट प्लेस की दुकानें खोली जाएंगी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्ते भी माननी होंगी। दुकानदारों को अपनी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो दुकानें बंद कर दी जाएंगी।

बता दें कि चांदनी चौक और सदर मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। ऐसे में अभी दिल्ली सरकार ने भीड़ की आशंका देखते हुए सदर और चांदनी चौक मार्केट खोलने की इजाजत नहीं दी है। सरकार का मानना है कि इन इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में खुलकर शॉपिंग करने के लिए आपको बहुत शर्ते माननी होंगी।

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