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देश के लिए ऐतिहासिक दिन: आधार समेत अन्य बड़े मामलों मेंं आए फैसले

सुप्रीम कोर्ट में आज ऐतिहासिक दिन है। आधार समेत अन्य 5 बड़े मामलों में फैसले आ रहे हैं। आधार की वैधता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार आम आदमी अधिकार है, इस पर हमला गैर संवैधानकि है। ये आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। आधार को बैंक और मोबाइल नंबर से जोड़ने को अनिवार्य बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार पहचान का प्रमाण है इसे मोबाइल और बैंकिंग योजना में जरूरी नही किया जा सकता। इसके अलावा कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग और एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण जैसे बड़े मामलों में फैसले आ रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक आधार समेत अन्य मामलों में क्या फैसले दिए हैं।

  • आधार पर सस्पेंस खत्म- आधार की अनिवार्यता को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आधार कार्ड आम आदमी की पहचान है, इस पर हमला संविधान के खिलाफ है। जस्टिस डीवई चंद्रचूड़ ने कहा है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता निजता के उल्लंघन के खिलाफ है। इससे वोटर्स की प्रोफाइलिंग की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये भी कहा कि आधार के बिना किसी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के जजों ने कहा कि मोबाइल नंबरो और बैंक खातों से आधार कार्ड को जोड़ना गैर संवैधानिक है।

  • SC/ST के प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ- SC/ST में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नागराज बनाम भारत सरकार के फैसले को सुरक्षित रखा है। इस मामले में आए फैसले पर दोबारा विचार करने से साफ इनकार किया जबकि कुछ हिस्सों में बदलाव करने से SC/ST एक्ट प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नागराज फैसले में बदलाव करते हुए कहा है कि अब आंकड़े जुटाना जरूरी नहीं होगा।
  • सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर फैसला- आज सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी एक बड़ा मामला है। इससे पहले 24 अगस्त को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा वाली बेंच ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि इसे अभी सिर्फ प्रायोगिक तौर पर लागू करने का विचार किया जा रहा है। कोर्ट का कहना है कि वह अदालतों में भीड़ को कम करने के लिए खुली अदालत को लागू करना चाहती है।

  • जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका पर फैसला- जानकारी के लिए बता दें कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और अगले सीजेआई रंजन गोगोई होंगे। दरअसल गोगोई के खिलाफ एक वकील ने याचिका दाखिल कर दिया था। उन्होंने कहा था कि रंजन गोगोई ने प्रेस कांफ्रेंस नियमों का उल्लंघन किया है। और उन्हें सीजेआई नहीं बनाया जाना चाहिए।

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