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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ‘शादी लायक उम्र न होने पर लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं कपल’

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामलें की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। जी हां, कोर्ट ने यह फैसला युवाओं के लिए दिया है। प्रेम विवाह पर आज भी भारत में उपेक्षित नजर से देखा जाता है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दो लोगों को शादी करने के लिए न तो कोई बाध्य कर सकता है और न ही कोई उनकी शादी जबरदस्ती करा सकते है। इन दिनों लव मैरिज का चलन यूं तो बढ़ रहा है, पर कम उम्र में लव करना, जिसके बाद उनकी शादी की उम्र नहीं हुई होती है, तो भी अगर दो कपल साथ में रहना चाहते हैं, तो वो साथ में रह सकते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे इस रिपोर्ट में क्या खास है?

कोर्ट ने यह साफ करते हुए कहा कि शादी के बाद भी अगर वर- वधू में से कोई भी विवाह योग्य उम्र से कम हो तो वो लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह सकते हैं, इस कदम से उनके विवाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल, अप्रैल 2017 में केरल की लड़की तुषारा की उम्र तो 19 साल थी यानी उसकी उम्र विवाह लायक थी पर उसका पसंदीदा लड़का नंदकुमार 20 ही साल का था, ऐसे में उसकी शादी के लिए उम्र एक साल कम थी, जिसकी वजह से लड़की के पिता ने लड़के पर अपहरण का केस ठोका था, ऐसे में कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

बताते चलें कि कम उम्र के वयस्क शादी जिनकी शादी के लायक उम्र नहीं हुई है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये अयोग्य नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट, संस्था परिवार कोई भी यह तय नहीं कर सकता है कि दो वयस्क लिव इन रिलेशनशिप में रहे या न रहे। कोर्ट ने कहा कि अदालत को मां की किसी भी तरह की भावना या पिता के अहंकार से प्रेरित एक सुपर अभिभावक की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, उसे सिर्फ सही की तरफ ध्यान देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की शादी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत एक शून्य विवाह नहीं है। इसके साथ ही अपने फैसले का व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा कि धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार, इस तरह के मामले में यह पार्टियों के विकल्प पर केवल एक अयोग्य शादी है, पर यह पूरी तरह से शून्य नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का यह मतलब है कि दोनों के ऊपर शादी का कोई बोझ नहीं, जब दोनों की उम्र शादी योग्य हो जाए तो दोनों पति पत्नि की तरह एक साथ रह सकते हैं।

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